'शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं': मद्रास हाईकोर्ट ने भाजपा राज्य प्रमुख के. अन्नामलाई के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई

Shahadat

2 Dec 2023 6:04 AM GMT

  • शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने भाजपा राज्य प्रमुख के. अन्नामलाई के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में वी पीयूष द्वारा दायर मानहानि मामले में तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई के खिलाफ आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

    जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि प्रथम दृष्टया, मानहानि की शिकायत रद्द करने का मामला बनाया गया, क्योंकि पीयूष अपना अधिकार स्थापित करने में विफल रहे।

    अदालत ने कहा,

    "चूंकि प्रथम दृष्टया मामला शिकायत रद्द करने के लिए बनाया गया, जो प्रथम दृष्टया, शिकायत को दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार का खुलासा नहीं करता है, इसलिए आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी।"

    यह मामला अन्नामलाई द्वारा ईसाई मिशनरी एनजीओ के खिलाफ दिए गए कथित नफरत भरे भाषण से संबंधित है। बताया जाता है कि नेता ने कहा कि यह ईसाई एनजीओ ही है, जिसने सबसे पहले दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    इसी साल अक्टूबर में तमिलनाडु सरकार ने अन्नामलाई के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। अपनी कानूनी राय में स्टेट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर हसन मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि अन्नामलाई ने जानबूझकर और संदर्भ से परे ईसाई मिशनरी एनजीओ के बारे में टिप्पणी की है, जिसने मिशनरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया।

    जिन्ना ने यह भी कहा कि अन्नामलाई के भाषण में ऐसे शब्दों और वाक्यांशों का खुला उपयोग शामिल है जिन्हें आम तौर पर विशेष धर्म के लिए अपमानजनक माना जाता है और समाज के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप से आक्रामक माना जाता है, जो नफरत भरे भाषण के दायरे में आता है।

    इसके अलावा, जिन्ना ने उल्लेख किया कि अन्नामलाई ने भय पैदा करने और दो धर्मों के बीच नफरत और दुश्मनी पैदा करने के एकमात्र इरादे से बयान दिया। इस प्रकार, मामला आईपीसी की धारा 120ए, 153, 153ए और 505 का इस्तेमाल करते हुए अभियोजन की मंजूरी देने के लिए उपयुक्त है।

    एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका द्वारा अन्नामलाई ने कहा कि पीयूष द्वारा की गई शिकायतकर्ता ने इंटरव्यू को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। यह तर्क दिया गया कि इंटरव्यू एक साल पहले दिया गया और इसे 60,000 से अधिक लोगों ने देखा। फिर भी भाषण के आधार पर न तो ईसाई समुदाय से किसी ने कोई आपत्ति जताई और न ही सार्वजनिक शांति में किसी व्यवधान की सूचना मिली।

    हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत दर्ज करने के लिए पीयूष के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि हालांकि शिकायत में कोई सामग्री नहीं है, ट्रायल कोर्ट ने निजी शिकायत पर संज्ञान लिया और अन्नामलाई को समन जारी किया।

    कोर्ट ने कहा,

    "हालांकि, याचिकाकर्ता की शिकायत यह खुलासा नहीं करती है कि वह यहां याचिकाकर्ता द्वारा इंटरव्यू में संदर्भित एनजीओ की बात मानने का हकदार कैसे है। हालांकि शिकायत में कोई सामग्री नहीं है, ट्रायल कोर्ट ने निजी शिकायत का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ता को समन भेजा।"

    इस पृष्ठभूमि में अदालत ने आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाना उचित समझा और पीयूष को नोटिस जारी किया।

    केस टाइटल: के अन्नामलाई बनाम वी पीयूष, सीआरएल ओपी 27142/2023

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