मद्रास हाईकोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

31 July 2021 9:30 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाई

    मद्रास हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को होने वाले मद्रास बार एसोसिएशन (एमबीए) के चुनाव पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

    न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और न्यायमूर्ति आर पोंगियप्पन की पीठ ने इस आधार पर अंतरिम आदेश जारी किया कि बार एसोसिएशन मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी (बीसीटीएनपी) के साथ अपने व्यक्तिगत सदस्यों के प्रमाण पत्र को सत्यापित करने में विफल रहा है। .

    अदालत 14 जुलाई की चुनाव अधिसूचना पर रोक लगाने के लिए अदालत के समक्ष प्रार्थना करने वाले एक वकील द्वारा दायर एक रिट याचिका पर फैसला सुनवाई रही थी। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि COVID-19 महामारी के कारण कई एमबीए सदस्य आवश्यक सदस्यता शुल्क का जमा करने में विफल रहे हैं।

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "जब बार एसोसिएशन खुद 25.3.2020 से आज तक बंद है और सदस्यों के लिए खुला नहीं है, तो सदस्यों को महामारी की स्थिति में कई हजार रुपये तक की सदस्यता शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देना बेहद अनुचित है।"

    इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि सदस्यों को एक महामारी के बीच सदस्यता शुल्क का भुगतान करने का निर्देश देना निश्चित रूप से मनमाना फैसला है। वहीं यह फैसला चुनाव में बड़ी संख्या में सदस्यों को वोट देने से बचने के उद्देश्य से किया गया है।

    25 जून, 2021 को एमबीए ने सदस्यों से 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 30 जून, 2021 से पहले सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा था। ऐसा न करने पर जिन सदस्यों ने बकाया का भुगतान नहीं किया है, उन्हें चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    न्यायालय को यह भी बताया गया कि केवल 776 सदस्य ही सदस्यता शुल्क का भुगतान करने में सक्षम है। इसलिए वे मतदान के पात्र है।

    याचिका में कहा गया है कि यह संख्या एमबीए की कुल संख्या के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि एमबीए 1280 सदस्य हैं।

    याचिका में कहा गया है,

    "उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 45% से अधिक सदस्यों को दूसरे प्रतिवादी (एमबीए, इसकी तदर्थ समिति द्वारा प्रतिनिधित्व) के पोज़र्स के मनमाने प्रयोग से उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जो केवल चार महीने से पद धारण कर रहे हैं।"

    यह आगे तर्क दिया गया कि बार एसोसिएशन को वकीलों के कल्याण के लिए एक संगठन होने के नाते वर्तमान महामारी की स्थिति में एक उदाहरण के रूप में खड़ा होना चाहिए, न कि वर्ष 2021-2023 के चुनाव को कराने के लिए जल्दबाजी करना चाहिए।

    इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर चुनाव पर रोक लगाने की प्रार्थना की- i) सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सदस्यों की सूची का कोई उचित प्रकाशन नहीं ii) चुनाव आयोजित करने से पहले सोसायटी के रजिस्ट्रार को कोई सूचना नहीं दी गई iii) पूर्ण सदस्यों के लिए महामारी की स्थिति में पिछले वर्ष के लिए सदस्यता का भुगतान अत्यधिक मनमानी और भेदभावपूर्ण प्रकृति में अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से पूर्ण सदस्यों को चुनाव में मतदान से रोका गया है vi) मद्रास बार एसोसिएशन के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य वरिष्ठ नागरिक हैं, और जैसा कि सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी जाती है कि जब तक महामारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वे अपने घर से न निकलें।

    याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि "बार एसोसिएशन में कुछ निहित स्वार्थ हैं, जो 45% से अधिक सदस्यों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोककर महामारी की स्थिति में फिजिकल मतदान करना चाहते हैं। इस आधार पर कि उन्होंने पिछले वर्ष 31.3.2021 से 7.7.2021 से पहले सदस्यता का भुगतान नहीं किया है।"

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जब बार एसोसिएशन स्वयं एक वर्ष से अधिक समय से नहीं खोला गया है, तो एसोसिएशन को अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क के भुगतान पर जोर नहीं देना चाहिए। वह भी तब जब महामारी की स्थिति जारी है और अधिकांश वकीलों ने अपनी आजीविका को प्रभावित करने वाली कमाई खो दी है।

    केस शीर्षक: एल. चंद्रकुमार बनाम सोसायटी के रजिस्ट्रार

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