करदाता के पास वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध होने पर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया

Shahadat

27 Jun 2022 3:39 PM IST

  • करदाता के पास वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध होने पर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि करदाता के लिए वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध है तो रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

    जस्टिस सी. सरवनन की एकल पीठ ने कहा कि वैकल्पिक उपचार के नियम के कुछ अपवाद हैं। पहला, जहां वैधानिक प्राधिकरण ने संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया है। दूसरे, न्यायिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों की अवहेलना, तीसरा, अधिकारियों ने निरस्त किए गए प्रावधानों को लागू करने का सहारा लिया है। चौथा, जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन में एक आदेश पारित किया गया है।

    याचिकाकर्ता ने रिट याचिकाओं में मूल्यांकन आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता द्वारा अपने GSTR-2B में दावा किए गए आईटीसी और GSTR-2A में कैप्चर की गई जानकारी में संबंधित मूल्यांकन वर्षों के लिए आपूर्तिकर्ता के GSTR-1 की तुलना में मांगे के रुपयों में 8,21,123 और रु. मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः 3,53,519 का अंतर है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी चालान के आधार पर जीएसटी के प्रावधानों के तहत प्राप्त क्रेडिट से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईटीसी चालान के आधार पर प्राप्त किया गया है जिस पर आपूर्तिकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को कर लगाया गया है।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने GSTR-1 में जानकारी को ठीक से अपलोड नहीं करने में की गई गलती याचिकाकर्ता को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के वैध तरीके से नहीं आएगी। विभाग वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू और एकीकृत आपूर्ति के बीच भेदभावपूर्ण नीति अपना रहा है और आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।

    विभाग ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को जारी उचित कारण बताओ नोटिस के आधार पर मांग की पुष्टि की गई है। इसलिए, रिट याचिकाओं में मूल्यांकन आदेश को चुनौती योग्यता से रहित है।

    विभाग ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम की धारा 107 के तहत वैकल्पिक उपाय है। इसलिए याचिकाकर्ता को अपीलीय आयुक्त के समक्ष उपाय करना चाहिए।

    कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी।

    हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को तीस दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय आयुक्त के समक्ष वैधानिक अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी।

    केस टाइटल: मेसर्स प्रोग्रेसिव स्टोन वर्क्स बनाम संयुक्त आयुक्त (एसटी)

    साइटेशन: 2021 के W.P.Nos.17109 और 17111 और 2021 के W.M.P.Nos.18134 और 18137

    दिनांक: 16.06.2022

    याचिकाकर्ता के वकील: जे.अरसी पोनमालारी

    प्रतिवादी के लिए वकील: अतिरिक्त सरकारी वकील रिचर्डसन विल्सन

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