[Service Jurisprudence] जब सजा या दंड के संबंध में दो दृष्टिकोण संभव हों तो कर्मचारी के पक्ष में दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

Shahadat

1 Dec 2023 6:21 AM GMT

  • [Service Jurisprudence] जब सजा या दंड के संबंध में दो दृष्टिकोण संभव हों तो कर्मचारी के पक्ष में दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सेवा न्यायशास्त्र में जब दंड और सजा से संबंधित नियमों की दो व्याख्याएं दी जा सकती हैं तो कर्मचारी के अनुकूल व्याख्या को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

    जस्टिस आरएन मंजुला ने याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि का निर्देश देकर याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि सेवा न्यायशास्त्र दंड लगाने के कारण दंडात्मक न्यायशास्त्र के समान है, इसलिए ऐसा दृष्टिकोण अभियुक्त को संदेह का लाभ देते समय दंडात्मक न्यायशास्त्र में लिए गए दृष्टिकोण के समान है। सेवा न्यायशास्त्र में भी आयात किया जा सकता है।

    अदालत ने कहा,

    “भले ही दंड या सज़ा के बारे में एक नियम दो व्याख्याएं देने में सक्षम हो, फिर भी जो व्याख्या कर्मचारी के अनुकूल हो उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। सेवा न्यायशास्त्र में ऐसी व्याख्या संभव है, क्योंकि यह दंडात्मक न्यायशास्त्र के समान है, जहां भी, जब दो दृष्टिकोण संभव होते हैं, तो जो दृष्टिकोण अभियुक्त के लिए अनुकूल होता है, वह उसके लाभ के लिए दिया जाता है। यह समानता सेवा नियमों के तहत कर्मचारी के साथ व्यवहार करते समय उस पर जुर्माना लगाने और उसके परिणामों के कारण है।”

    अदालत सेल्वमूर्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो TANGEDCO से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने विभाग से चयन सूची में अपने तत्काल जूनियर के बराबर जूनियर इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल ग्रेड II के रूप में काल्पनिक पदोन्नति के लिए उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने की मांग की, जिससे ताकि उन्हें बेहतर टर्मिनल फायदे मिल सके।

    TANGEDCO की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि सेल्वामूर्ति के नाम पर उन पर पहले लगाई गई सज़ा को देखते हुए विचार नहीं किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि एक बार किसी व्यक्ति को सजा दे दी गई तो उसे लगातार अगले पांच वर्षों तक पदोन्नति पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा।

    विभाग ने प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016, अनुसूची XI (1) के अनुसार, कर्मचारियों की योग्यता, क्षमता और अन्य पहलुओं का मूल्यांकन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और दंड के अनुसार पांच वर्षों में किया जाएगा, यदि कोई हो, पदोन्नति हेतु लगाया गया हो।

    अदालत ने कहा कि सेल्वमूर्ति को 21 अक्टूबर, 2019 से शुरू होने वाली वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी गई, जो 21 अक्टूबर, 2020 को समाप्त हो जाती। हालांकि विभाग ने तर्क दिया कि एक वर्ष की अवधि की गणना आदेश प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी। अदालत ने कहा कि आदेश में इस आशय का कुछ भी नहीं कहा गया।

    अदालत ने आगे कहा कि 26 फरवरी, 2021 को पदोन्नति पैनल की तारीख के अनुसार, सजा की कोई मुद्रा नहीं है।

    अदालत ने यह भी देखा कि तमिलनाडु बोर्ड अनुशासनात्मक और अपील विनियमों के अनुसार, गलती करने वाले कर्मचारियों के लिए दंडों में से एक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकना है। अदालत ने इस प्रकार कहा कि जब एक वेतन वृद्धि रोकी गई तो पदोन्नति को एक साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित करने के समान होगा।

    अदालत ने कहा,

    “तमिलनाडु बिजली बोर्ड अनुशासनात्मक और अपील विनियमों के अनुसार, गलती करने वाले कर्मचारी के लिए दंडों में से एक वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोकना है। जब वेतन वृद्धि रोकी जाती है तो याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर प्रमोशन रुका तो वेतन वृद्धि भी नहीं रोकी जा सकेगी। यह एक ही गलती के लिए दो बार सज़ा देने जैसा है।''

    अदालत ने आगे कहा कि चेक-अवधि को पांच साल रखकर नियम केवल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति को पांच साल से अधिक समय तक पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसे इस अर्थ में विस्तारित नहीं किया जा सकता कि सजा भुगतने वाले व्यक्ति को पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए। संपूर्ण जांच अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की पदोन्नति नहीं दी गई, भले ही संबंधित समय पर सज़ा जारी नहीं है।

    इस प्रकार, विनियमन के व्यापक अर्थ और उद्देश्य और सेल्वामूर्ति द्वारा चूक की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए अदालत ने राय दी कि सेवानिवृत्ति लाभों को बढ़ाने के उद्देश्य से काल्पनिक पदोन्नति के उनके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत ने अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ बढ़ाने के उनके अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ता की ओर से वकील: राधिका और प्रतिवादियों के वकील: के.राजकुमार TANGEDCO के सरकारी वकील

    केस टाइटल: जी.सेल्वामूर्ति बनाम मुख्य अभियंता (कार्मिक)

    केस नंबर: W.P.No.6294/2021

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