जनता की राय सबूत की जगह नहीं ले सकती: आरएसएस ने रूट मार्च के लिए शर्तें लगाने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर याचिका में कहा
Shahadat
23 Dec 2022 12:10 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपने रूट मार्च पर कुछ शर्तों को लागू करने वाले एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि जनता की राय साक्ष्य की जगह नहीं ले सकती।
संघ के वकील ने तर्क दिया,
"अदालत ने खुफिया रिपोर्ट को देखा और पाया कि इसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी राज्य शर्तें लगाता रहा। जनता की राय और प्रेस रिपोर्ट सबूत का चेहरा नहीं ले सकते।"
जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष उक्त दलीलें दी गईं। अदालत ने मामले को 5 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया, जब राज्य ने कहा कि उसे पत्र पेटेंट अपील में सभी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं।
आरएसएस की ओर से पेश सीनियर वकील जी राजगोपाल ने कहा कि राज्य ने रूट मार्च के लिए अनुमति देने से इनकार करने का एकमात्र कारण कानून और व्यवस्था का हवाला दिया है। हालांकि, इसने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि हर दूसरे राज्य ने अनुमति दी और तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां संगठन रूट मार्च नहीं कर सका।
संगठन ने यह भी कहा कि रूट मार्च करने की अनुमति से इनकार करने से उनके आने-जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
संविधान हमें अधिकार देता है। उसके आधार पर हमने अनुमति मांगी है। हम डेट के लिए भी तनाव नहीं ले रहे हैं। हम राज्य द्वारा निर्धारित तिथि पर मार्च निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम मार्च निकालना चाहते हैं।
राज्य की ओर से उपस्थित हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक राज तिलक ने पत्र पेटेंट अपील की सुनवाई योग्यता को यह कहते हुए चुनौती दी कि एकल न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि आरएसएस को अनुमति देने से इनकार या संशोधन करके राज्य सरकार ने कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं की, और अवमानना के लिए कोई मामला नहीं है। यह मामला कोर्ट का बनाया गया है।
कोर्ट ने तब संगठन से पूछा कि क्या वह नई तारीख पर रूट मार्च करने के लिए नया आवेदन दे सकता है। आरएसएस की ओर से पेश हुए सीनियर वकील एनएल राजा ने जवाब दिया कि जब वे ऐसा करने को तैयार हैं तो राज्य फिर से "चीन में COVID-19 या ताइवान में युद्ध का हवाला देते हुए" उनके आवेदन को अस्वीकार कर देगा।
यह प्रस्तुत किया गया कि 29 सितंबर को एकल न्यायाधीश ने राज्य को उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने और तदनुसार अनुमति देने का निर्देश दिया। हालांकि जज ने बाद में इस आदेश में संशोधन किया और संगठन को कुछ शर्तों के साथ बंद जगह में बैठक करने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रतिभागियों को यह भी निर्देश दिया कि वे कोई भी छड़ी, लाठी या हथियार न लाएं, जिससे किसी को चोट लग सकती है।
केस टाइटल: जी सुब्रमण्यन बनाम के फणींद्र रेड्डी आईएएस (बैच केस)
केस नंबर: एलपीए 6/2022