मद्रास हाईकोर्ट ने खुद को वकील के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने, क्लाइंट पर जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

Shahadat

28 Oct 2023 1:19 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने खुद को वकील के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने, क्लाइंट पर जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने खुद को वकील के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया और क्लाइंट, शिकायतकर्ता को धोखा दिया।

    जस्टिस केके रामकृष्णन ने विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उस व्यक्ति की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष न्यायाधीश ने समाज के हित में जमानत देने से इनकार कर दिया।

    अपीलकर्ता राजशेखरन के खिलाफ मामला यह है कि उसने शिकायतकर्ता को खुद को वकील और प्रेस रिपोर्टर के रूप में पेश किया और उसे दो महीने की अवधि के भीतर अपने भूमि विवाद मामले को पूरा करने का आश्वासन दिया। राजशेखरन को भी वकील की फीस के लिए 3 लाख रुपये की राशि मिली। हालांकि, चूंकि वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए मुकदमे पर एकपक्षीय फैसला सुनाया गया।

    शिकायतकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि जब उसने राजशेखरन से राशि चुकाने का अनुरोध किया तो उसने अपनी जाति के नाम का उपयोग करके शिकायतकर्ता को आपराधिक रूप से धमकाया, जिससे वह मानसिक अवसाद में आ गया और जिसके लिए उसने इलाज कराया। बाद में शिकायतकर्ता ने आईपीसी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अपराधों के लिए पुलिस शिकायत दर्ज की।

    अदालत को यह भी बताया गया कि ट्रायल जज ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि राजशेखरन पर धोखाधड़ी के समान आरोप वाले पिछले चार मामले हैं और वह खुद को मीडियाकर्मी और आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में पेश करके गरीब लोगों से पैसे ऐंठता था।

    राजशेखरन ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों और पिछले मामलों में लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले में आत्मसमर्पण कर दिया और लगभग 50 दिनों तक जेल में बंद रहे। इसलिए उन्होंने जमानत मांगी।

    हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि कैद की अवधि के बावजूद राजशेखरन का आचरण किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है।

    अदालत ने कहा कि राजशेखरन ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति के नाम का उपयोग करके शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करके खुद को वकील होने का दावा करके फीस प्राप्त करके और पहले से एकत्र की गई फीस को चुकाने से इनकार करके गंभीर अपराध किए।

    जमानत आवेदनों पर विचार करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मिसाल पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने समाज के हित में जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सही किया और इस तरह अपील खारिज कर दी।

    अपीलकर्ता के वकील: एस. अय्यनार प्रेम कुमार और प्रतिवादी के वकील: आर शिवकुमार सरकारी वकील (आपराधिक पक्ष), डी राजाबोपैथी

    केस टाइटल: एस. राजशेखरन @ सत्ता राजशेखर बनाम राज्य

    केस नंबर: Crl.A.No.433 of 2018

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