मद्रास हाईकोर्ट ने टैक्स चुकाने में निर्धारिती की विफलता के लिए निर्धारिती के गारंटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की; यह केवल संविदात्मक दायित्व है, आपराधिक नहीं

Shahadat

24 March 2023 5:50 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट ने टैक्स चुकाने में निर्धारिती की विफलता के लिए निर्धारिती के गारंटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की; यह केवल संविदात्मक दायित्व है, आपराधिक नहीं

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक कर विभाग को बाद के टैक्स बकाया का भुगतान करने में विफल रहने के लिए निर्धारिती के गारंटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की।

    कॉमर्शियल टैक्स अधिकारी (सीटीओ) ने निर्धारिती के साथ-साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत दर्ज की, जो निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय के बकाया टैक्स के संबंध में गारंटर के रूप में खड़ा है।

    न्यायालय ने टिप्पणी की कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग को निर्धारिती के पक्ष में वचन या गारंटी निष्पादित की, वही केवल समझौता था, जिसके लिए याचिकाकर्ता को केवल संविदात्मक दायित्व के साथ जोड़ा जा सकता है न कि आपराधिक दायित्व।

    जस्टिस आर.एन. मंजुला ने कहा कि गारंटर को निर्धारिती द्वारा किए गए डिफ़ॉल्ट के लिए अभियुक्त के रूप में नहीं फंसाया जा सकता, क्योंकि गारंटर पुडुचेरी वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट, 2007 की दृष्टि में निर्धारिती नहीं है।

    कॉमर्शियल टैक्स अधिकारी (सीटीओ) ने अभियुक्त पी.के. अली (द्वितीय प्रतिवादी/निर्धारिती) और संतोष (याचिकाकर्ता/गारंटर), पुडुचेरी वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट, 2007, पुडुचेरी माल और सेवा कर एक्ट, 2017 के तहत और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 418 और 422 सपठित धारा 34 के तहत अपराधों का गठन किया।

    सीटीओ के मामले के अनुसार, प्रथम अभियुक्त/निर्धारिती अली, जो मैसर्स का मालिक है। अल-सफा चिकन एजेंसियों ने कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया और निर्दिष्ट अवधि के लिए टैक्स राशि का भुगतान करने में विफल रही।

    सीटीओ ने दावा किया कि इसके अलावा, प्रासंगिक वर्ष के लिए पहले आरोपी द्वारा दायर रिटर्न पूरा नहीं है और रिटर्न उसके द्वारा दायर मासिक रिटर्न के साथ-साथ व्यापार में की गई वास्तविक बिक्री से मेल नहीं खाता।

    सीटीओ ने आरोप लगाया कि हालांकि पहले आरोपी पर टैक्स लगाया गया है। हालांकि, चूंकि दूसरा आरोपी/याचिकाकर्ता संतोष निर्धारिती द्वारा किए गए कारोबार के बकाया टैक्स के संबंध में गारंटर के रूप में खड़ा है, उसके खिलाफ मांग उठाई गई कि वह टैक्स बकाया का भुगतान करें।

    यह आरोप लगाते हुए कि याचिकाकर्ता संतोष ने मांग की उपेक्षा की और कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स बकाया का भुगतान करने में विफल रहा, सीटीओ ने मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की।

    उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए संतोष ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत याचिका दायर की।

    याचिकाकर्ता संतोष ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह पुडुचेरी वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट, 2007 की धारा 59(1)(ए) और 59(2)(ए) के अर्थ के भीतर निर्धारिती नहीं है। चूंकि वह निर्धारिती नहीं है, उसे सही रिटर्न दाखिल करने या देय टैक्स का भुगतान करने में प्रथम अभियुक्त की विफलता के लिए आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

    इस पर सीटीओ ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने गारंटर के रूप में खड़े होकर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को प्रथम अभियुक्त के टैक्स बकाया का भुगतान करने के अपने इरादे का खुलासा करते हुए स्टाम्प पेपर पर वचन पत्र निष्पादित किया। सीटीओ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट से वापसी की सूचना मिलने पर वह पहले आरोपी की ओर से बकाया टैक्स चुका देगा।

    सीटीओ ने कहा कि इसलिए चूंकि याचिकाकर्ता ने वचन दिया था, वह समान रूप से जवाबदेह है और उन सभी आरोपों का सामना करने के लिए उत्तरदायी है, जो पहले आरोपी अली के खिलाफ समय पर टैक्स का भुगतान करने में विफल होने की स्थिति में लिए जा सकते है।

    हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता/दूसरे आरोपी संतोष को पहले आरोपी अली द्वारा की गई चूक के लिए आरोपी के रूप में नहीं फंसाया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता पुडुचेरी वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट की नजर में निर्धारिती नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "हालांकि यह सच है कि दूसरे आरोपी ने टैक्स चुकाने का वचन दिया था, अगर पहला आरोपी उसे चुकाने में विफल रहता है तो यह दूसरे आरोपी को भी पहले आरोपी द्वारा की गई चूक के लिए ठीक करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है।"

    पीठ ने कहा,

    जब तक याचिकाकर्ता पुडुचेरी वैल्यू एडिड टैक्ट एक्ट की दृष्टि में निर्धारिती नहीं है, तब तक उसे पहले आरोपी द्वारा की गई चूक के लिए आरोपी के रूप में नहीं फंसाया जा सकता है, जो अकेले निर्धारिती है।

    यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता संतोष कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को पहले आरोपी अली के पक्ष में दिए गए वचन या गारंटी के मद्देनजर टैक्स बकाया का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है, पीठ ने टिप्पणी की कि यह केवल द्वारा ही किया जा सकता है।

    खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता द्वारा कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को किए गए उपक्रम या गारंटी को समझौते के रूप में सबसे अच्छा कहा जा सकता है। इसके लिए याचिकाकर्ता को केवल संविदात्मक दायित्व के साथ जोड़ा जा सकता है, न कि आपराधिक दायित्व के साथ।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि संतोष के खिलाफ दायर आपराधिक मामले का कोई आधार नहीं है, क्योंकि शिकायत पहले आरोपी अली के टैक्स बकाया का भुगतान करने में विफल रहने के लिए उसकी ओर से अपराधीता मानते हुए दायर की गई।

    कोर्ट ने कहा,

    "उपरोक्त कारणों के मद्देनजर, मुझे लगता है कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अकेले दूसरे आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी जानी चाहिए।"

    इस प्रकार अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी।

    केस टाइटल: संतोष बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य।

    दिनांक: 10.01.2023

    याचिकाकर्ता के वकील: कृष्णप्रसथ, मैसर्स के लिए, सर्वभूमन एसोसिएट्स और प्रतिवादी के लिए वकील: पुडुचेरी के लोक अभियोजक वी. बालमुरुगने के लिए राज शरथ।

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