मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलिसाई सौंदरराजन के साथ फ्लाइट में भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाने वाली स्टूडेंट के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की

Shahadat

16 Aug 2023 3:18 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलिसाई सौंदरराजन के साथ फ्लाइट में भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाने वाली स्टूडेंट के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की

    मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन की उपस्थिति में विमान में भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार लोइस सोफिया के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी।

    जस्टिस पी धनपाल ने रिसर्च स्टूडेंट के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया।

    सितंबर 2018 में कनाडा की रिसर्च स्टूडेंट सोफिया को शिकायत दर्ज कराने वाली तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष तमिलिसाई सुंदरराजन की उपस्थिति में फ्लाइट में "फासीवादी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद" चिल्लाने के बाद गिरफ्तार किया गया।

    सुंदरराजन की शिकायत के आधार पर सोफिया पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 और 290 और तमिलनाडु सिटी पुलिस अधिनियम की धारा 75 के तहत आरोप लगाया गया। बाद में उन्हें थूथुकुडी कोर्ट ने जमानत दे दी।

    वहीं सोफिया के पिता डॉ. ए.ए. सामी, जो सेवानिवृत्त सरकारी डॉक्टर हैं, उन्होंने तमिलिसाई और उनके समर्थकों के खिलाफ पुदुक्कोट्टई पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्होंने हवाई अड्डे पर उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसे डराया और धमकाया और आईपीसी की धारा 341, धारा 294(बी), 506(आई) और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाया। मजिस्ट्रेट ने तब पुलिस को शिकायत पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

    केस टाइटल: लोइस सोफिया @ लेइस शोबिया बनाम पुलिस इंस्पेक्टर और अन्य

    केस नंबर: सीआरएल ओपी (एमडी) 563, 2019

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