मद्रास हाईकोर्ट ने अवैध निविदा आवंटन मामले में पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ डीवीएसी की कार्यवाही रद्द की

Avanish Pathak

1 Dec 2022 8:30 AM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने अवैध निविदा आवंटन मामले में पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ डीवीएसी की कार्यवाही रद्द की

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर दो एफआईआर में से एक को रद्द कर दिया। अदालत ने डीवीएसी कार्यवाही को रद्द कर दिया, जहां पूर्व मंत्री पर, जब वह नगरपालिका प्रशासन मंत्री के पद पर थे, कथित रूप से अनियमित रूप से निविदाएं देने का आरोप लगाया गया था।

    जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आरएमटी टीका रमन की पीठ ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक अन्य मामले में अभियोजन जारी रहेगा। यह आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने 11 अन्य लोगों के साथ मिलकर 58.23 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो 2016-21 के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। एफआईआर के अनुसार, यह भी आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने अपनी अवैध संपत्ति को अपने रिश्तेदारों या सहयोगियों के स्वामित्व वाली अन्य फर्मों/कंपनियों में लगा दिया।

    टेंडरों के अवैध आवंटन के संबंध में, पूर्व मंत्री पर निगम के ठेके देने में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जानबूझकर सार्वजनिक कार्यों के लिए निविदाकर्ताओं की संख्या कम कर दी थी और अपने करीबी सहयोगियों को निविदा अधिनियम, 1998 और नियमों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा अधिनियम में पारदर्शिता का उल्लंघन करते हुए अनुबंध प्रदान किया था।

    राज्य लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने प्रस्तुत किया था कि डीवीएसी द्वारा अभियोजन पक्ष में कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि कानूनी पूछताछ के बाद, डीवीएसी ने वेलुमणि के खिलाफ पर्याप्त सामग्री एकत्र की थी ताकि यह दिखाया जा सके कि उन्होंने अपने सहयोगियों को निविदाएं आवंटित करने के लिए अधिकारियों के साथ साजिश रची थी।

    पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले एनजीओ अरापोर इयाक्कम की ओर से पेश एडवोकेट सुरेश ने तर्क दिया था कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली सभी कंपनियां मंत्री से जुड़ी हुई थीं और इस तरह वह निर्दोष होने का दावा नहीं कर सकते। इसके अलावा अदालत के संज्ञान में यह भी लाया गया कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों के आईपी पते और मोबाइल नंबर एक ही थे।

    केस टाइटल: अरप्पोर इयाक्कम बनाम द डायरेक्टर एंड अदर्स

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (Mad) 486

    केस नंबर : डब्ल्यूपी नंबर 34845 ऑफ 2018

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