मद्रास हाईकोर्ट ने 2016 में नोटबंदी के फैसले पर पीएम के खिलाफ कथित तौर पर नारे लगाने वालों के खिलाफ मामला खारिज किया

Shahadat

8 Sept 2022 2:12 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने 2016 में नोटबंदी के फैसले पर पीएम के खिलाफ कथित तौर पर नारे लगाने वालों के खिलाफ मामला खारिज किया

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पांच व्यक्तियों के खिलाफ दायर वह मामला खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विमुद्रीकरण (नोटबंदी) की घोषणा के बाद कथित तौर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए थे।

    जस्टिस एन. सतीश कुमार की पीठ ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 188 @ 143, 149, 353 के तहत आरोप नहीं लगाए गए हैं।

    17 संगठन के सदस्य, इसके नेता और 100 प्रतिभागियों के साथ नवंबर, 2016 में वल्लुवर कोट्टम, नुंगमबक्कम के पास विरोध/आंदोलन में शामिल हुए।

    चूंकि उन्होंने कथित तौर पर पीएम के खिलाफ नारे लगाए, इसलिए उन पर गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और जनता को परेशान करने के लिए उपरोक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

    हालांकि, उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की और तर्क दिया कि अभियोजन झूठे आरोपों के साथ शुरू किया गया। यहां तक ​​​​कि अगर पूरे अभियोजन मामले को अंकित मूल्य पर लिया गया तो यह कोई अपराध नहीं होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसलिए इसे रद्द किया जाए।

    एफआईआर पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि यह अभियोजन का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता अन्य आरोपियों के साथ अवैध रूप से इकट्ठे हुए और बल या हिंसा का इस्तेमाल किया, इसलिए अदालत ने माना कि उन पर आईपीसी की धारा 143 के तहत अपराध आकर्षित नहीं होते।

    इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी नोट किया कि चूंकि यह अभियोजन का मामला नहीं है कि आरोपी ने लोक सेवक को आईपीसी की धारा 353 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया, इसलिए यह प्रावधान भी लागू किया जाए।

    इसे देखते हुए अदालत ने कहा कि पीड़ित पक्ष द्वारा केवल एफआईआर शुरू करना इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपराध किए गए। फिर अभियोजन द्वारा एकत्र की गई सामग्री मामले का समर्थन नहीं करती और अभियोजन को अस्थिर या बिना जारी रखना है। इस तरह कोई भी सामग्री कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है।

    नतीजतन, याचिका की अनुमति दी गई और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्मोर, चेन्नई की फाइल पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी कार्यवाही रद्द कर दी गई।

    केस टाइटल- जेगन @ एलामारन और अन्य बनाम राज्य और अन्य

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