"राज्य का कर्तव्य सुरक्षा प्रदान करना और अप्रिय घटना को रोकना": मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक की बैठक के दौरान पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर कहा
Shahadat
22 Jun 2022 12:30 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने 23 जून को होने वाली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की कार्यकारी परिषद और आम परिषद की बैठक के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि राज्य का कर्तव्य आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना और हिंसा किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।
जस्टिस एन सतीश कुमार की पीठ ने तिरुवल्लुर जिले के जिला सचिव और अन्नाद्रमुक के सदस्य पी बेंजामिन की याचिका पर यह टिप्पणी की।
एडवोकेट विजय नारायण के प्रतिनिधित्व वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि वे गुटीय विवाद के कारण किसी अप्रिय घटना की आशंका जता रहे हैं। हालांकि संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए, उन्होंने पुलिस को बैठक में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की।
राज्य के लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने प्रस्तुत किया कि बैठक के संबंध में 31 प्रश्नों को उठाते हुए कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था। यदि ऐसे विवरण प्रदान किए जाते तो सुरक्षा जारी करने में कोई कठिनाई नहीं होती।
अन्नाद्रमुक समन्वयक ओ पनीरसेल्वम की ओर से सीनियर एडवोकेट पी एच अरविंद पांडियन ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे परिषद या कानून द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया कि याचिका गैर-सनुवाई होने के कारण खारिज करने योग्य है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा प्रदान करने के खिलाफ पुलिस को अभ्यावेदन दिया है। इसलिए, इस तरह की सुरक्षा प्रदान करने या न करने का निर्णय पुलिस को लेना है।
अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता तिरुवल्लुर जिले के जिला सचिव और अन्नाद्रमुक के सदस्य और पूर्व स्कूल शिक्षा और खेल और युवा कल्याण मंत्री है। इसलिए, पार्टी के सदस्य के रूप में उन्हें सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ऐसी जानकारी प्राप्त करने पर उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि उस स्थान के लिए उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है, जहां बैठकें होनी हैं। उत्तरदाताओं के लिए यह खुला है कि वे बैरिकेड्स लगाएं और मीटिंग हॉल के अंदर किसी भी हथियार ले जाने वाले व्यक्तियों को रोकने के लिए उचित जांच तंत्र रखें।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिभागियों को पहचान पत्र और निमंत्रण दिया जाना चाहिए और केवल उन्हीं व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास यह है।
केस टाइटल: पी बेंजामिन बनाम पुलिस महानिदेशक और अन्य
केस नंबर: 2022 का डब्ल्यू.पी नंबर 15621
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (मैड) 263
याचिकाकर्ता के लिए वकील: विजय नारायण, सीनियर वकील के गौतम कुमार
प्रतिवादियों के लिए वकील: हसन मोहम्मद जिन्ना राज्य लोक अभियोजक, ए गोकुलकृष्णन अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा सहायता प्रदान की।
इंटरवेनर के लिए वकील: पी.एच.अरविंद पांडियन, पी. राजलक्ष्मी (ओ पनीर सेल्वम)
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