खान और खनिज एक्ट के तहत पुलिस कर्मियों को 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास वाहन जब्त करने, अपराधों को सुलझाने का अधिकार: मद्रास हाईकोर्ट

Shahadat

6 July 2023 3:42 AM GMT

  • खान और खनिज एक्ट के तहत पुलिस कर्मियों को प्राधिकृत अधिकारी के पास वाहन जब्त करने, अपराधों को सुलझाने का अधिकार: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957) की धारा 21,22 और 23-ए के तहत पुलिस कर्मियों को "अधिकृत अधिकारी" के दायरे में लाने पर कोई रोक नहीं है। फुल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए उक्त एक्ट के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और एक्ट के आधार पर जारी किए गए विभिन्न सरकारी आदेशों से संबंधित प्रश्नों के संबंध में संदर्भ दिया गया।

    जस्टिस जीआर स्वामीनाथन, जस्टिस एम ढांडापानी और जस्टिस के मुरली शंकर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य द्वारा क्रमशः 2006 और 2009 में जारी दो सरकारी आदेशों में पुलिस कर्मियों को अधिनियम के तहत वाहनों को जब्त करने की शक्ति देना अवैध नहीं है। इसलिए कानून के अंतर्गत इस तरह की जब्ती अवैध नहीं है।

    फुल बेंच ने कहा,

    “एमएमडीआर एक्ट की धारा 21 (4), 22 और 23-ए के तहत पुलिस कर्मियों को “अधिकृत अधिकारी सशक्त” के दायरे में लाने के लिए अंक नंबर 1 को सकारात्मक माना जा रहा है, वाहन/सामग्री, जिसे जी.ओ. नंबर 114, दिनांक 18.9.2006 और जी.ओ. नंबर 12, दिनांक 2.2.2009 के तहत सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकरण के आधार पर पुलिस कर्मियों द्वारा जब्त किया गया, जिसे उक्त जी.ओ. नंबर में दोहराया गया। नंबर 170 दिनांक 5.8.2020 किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है, इसलिए इसके परिणामस्वरूप की गई जब्ती पूरी तरह से एमएमडीआर एक्ट की धारा 21 (4) के ढांचे के भीतर है।”

    मामले की पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता एस कुमार ने शुरू में रिट याचिका दायर कर अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की मांग की कि उन्हें अपना क्रशर संचालन जारी रखने और अपने वाहनों को वापस लेने की अनुमति दी जाए। जब खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की तो यह स्पष्ट नहीं था कि किस प्राधिकरण के पास अधिनियम के तहत वाहनों को जब्त करने की शक्ति है।

    अदालत ने कहा कि मुथु बनाम जिला कलेक्टर और अन्य मामले में खंडपीठ ने फैसला सुनाया था कि केवल राजस्व अधिकारी ही वाहन को जब्त करने के लिए एक्ट के तहत अधिकृत है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि सरकार ने आदेशों के माध्यम से पुलिस कर्मियों को अधिनियम के तहत वाहन जब्त करने की शक्तियां दी हैं और इस तथ्य को खंडपीठ के ध्यान में नहीं लाया गया। इसके चलते इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए फुल बेंच का गठन किया गया।

    अधिनियम के तहत विशेष रूप से सशक्त प्राधिकरण

    एक्ट की धारा 21(4) एक अधिकारी या विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी को किसी भी खनिज उपकरण, वाहन या किसी अन्य चीज को जब्त करने का अधिकार देती है, जिसका उपयोग किसी भी खनिज को गैरकानूनी रूप से परिवहन के लिए किया जाता है। एक्ट की धारा 22 में कहा गया कि कोई अदालत केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई लिखित शिकायत के अलावा नियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी। एक्ट की धारा 23ए कहती है कि एक्ट की धारा 22 के तहत अधिकृत व्यक्ति, जो शिकायत करने के लिए अधिकृत है, निर्दिष्ट राशि के भुगतान पर अभियोजन शुरू होने से पहले या बाद में अपराध को कम कर सकता है।

    अदालत ने कहा कि अधिनियम की एक्ट की धारा 21(4) विशेष रूप से सशक्त प्राधिकरण शब्द का उपयोग करती है और राज्य सरकार के पास एक्ट की धारा 15 के तहत ऐसा सशक्तीकरण प्रदान करने की शक्तियां हैं। अदालत ने कहा कि इस शक्ति के आधार पर राज्य ने पुलिस अधिकारियों को जब्ती की शक्तियां प्रदान करने वाला जी.ओ. जारी किया।

    अदालत ने कहा,

    “जब अधिनियम स्पष्ट शब्दों में राज्य सरकार को जब्ती को प्रभावित करने के लिए अधिकृत अधिकारी के रूप में विशेष प्राधिकारी को सशक्त बनाने की शक्ति प्रदान करता है तो नियम, 2011 की एक्ट की धारा 2 (ii) के तहत “प्राधिकृत अधिकारी” की परिभाषा जो परिभाषित करती है, "संबंधित जिले के जिला कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी जो सरकार द्वारा अधिकृत हो" उसका अर्थ केवल यह होगा कि "ऐसे अन्य अधिकारी जो सरकार द्वारा अधिकृत हो" शब्द को एक्ट के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, जिससे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में सशक्त सभी प्राधिकारियों को अपने दायरे में ले। इसकी कोई अन्य व्याख्या अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल कर देगी और एक्ट की धारा 21 (4) को बेकार कर देगी, क्योंकि जिला कलेक्टर के लिए अवैध खनन में शामिल प्रत्येक वाहन को जब्त करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा।”

    अदालत ने यह भी देखा कि चूंकि जीओ द्वारा पुलिस को शक्तियां प्रदान करने को आज तक चुनौती नहीं दी गई, इसलिए यह निहित रूप से पुष्टि की जा सकती है कि पुलिस अधिकारी अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी हैं।

    अदालत ने कहा,

    “निहित प्रतिज्ञान किसी भी तरह से परेशान किए बिना अंतिम रूप प्राप्त करने के बाद, जो आवश्यक निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि पुलिस कर्मियों को जी.ओ. नंबर 114 दिनांक 18.9.2006 के तहत एक्ट की धारा 21 (4) के तहत अधिकृत अधिकारी बनने का अधिकार दिया गया। जब्ती को प्रभावित करने की शक्ति वाला एमएमडीआर एक्ट पूरी तरह से एमएमडीआर एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों के ढांचे के भीतर है।”

    यह ध्यान देने के बाद कि पुलिस कर्मी अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी के दायरे में आएंगे, अदालत ने कहा कि पुलिस कर्मियों के पास अधिनियम के तहत अपराधों को कम करने की भी शक्तियां हैं।

    निजी शिकायत दर्ज करने की शक्ति

    अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि एक्ट की धारा 21(4) और 22 के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह विवेकपूर्ण है कि प्राधिकारी, जिसके पास अवैध खनन में शामिल वाहन को जब्त करने की शक्ति है, उसको निजी शिकायत पर मामला दर्ज करने की शक्तियां भी दी जानी चाहिए।

    अदालत ने कहा कि जी.ओ. के अनुसार, हालांकि उप-तहसीलदार के पद से नीचे के किसी भी अधिकारी के पास वाहन जब्त करने की शक्तियां नहीं हैं, केवल राजस्व मंडल अधिकारी को शिकायत दर्ज करने की शक्तियां दी गई हैं। इसी तरह अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि जिला वन अधिकारी को वाहन जब्त करने की शक्तियां नहीं दी गई हैं, लेकिन उसे निजी शिकायत दर्ज करने की शक्तियां दी गई ।

    इस प्रकार, अदालत ने कहा कि बिना किसी देरी या त्रुटि के निजी शिकायत को उचित रूप से दर्ज करना सुनिश्चित करने के लिए यह विवेकपूर्ण है कि वाहन को जब्त करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी को निजी शिकायत दर्ज करने की शक्ति भी दी जाए। अदालत ने इस प्रकार कहा कि सरकारी आदेशों को इस हद तक संशोधित किया जा सकता है।

    अदालत ने कहा,

    “एक्ट की धारा 21 (4) के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी, जिसने वाहन को जब्त किया है, वह एक्ट की धारा 22 के तहत निजी शिकायत दर्ज करने का सबसे अच्छा प्राधिकारी होगा। हालांकि, यदि वाहन को जब्त करने वाला प्राधिकारी निजी शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के रूप में सशक्त नहीं है। फिर वाहन को जब्त करने वाले उक्त प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने पर एक्ट की धारा 22 के तहत अधिकृत व्यक्ति समय सीमा के भीतर सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत के समक्ष निजी शिकायत दर्ज करेगा, जो कि मुथु मामले में तय की गई है। हालांकि, न्याय और त्वरित सुनवाई के हित में यह न्यायालय सुझाव देता है कि जिन व्यक्तियों को एक्ट की धारा 21 (4) के तहत अधिकृत किया गया है, उन्हें एक्ट की धारा 22 के तहत भी अधिकृत किया जाए, जिससे अभियोजन और त्वरित सुनवाई की शुरूआत में कोई देरी न हो। उस सीमा तक सरकारी आदेश अपेक्षित संशोधन के साथ जारी किए जाएंगे।”

    अधिनियम और आईपीसी के तहत अपराधों का जॉइंट ट्रायल

    अदालत ने आगे कहा कि एक्ट के तहत विशेष अदालत को एक्ट के तहत अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार है, लेकिन उनकी शक्तियां एक्ट के तहत जब्त किए गए वाहन को जब्त करने और रिहा करने तक ही सीमित होंगी। अदालत ने कहा कि एक्ट के तहत अपराधों को कम करने के मामले में विशेष अदालत की कोई भूमिका नहीं होगी, क्योंकि ऐसी शक्तियां केवल एक्ट की धारा 22 के तहत अधिकृत व्यक्तियों को दी जाती हैं।

    अदालत ने कहा कि विशेष अदालतें संभावित संघर्षों से बचने के लिए एक्ट के तहत और आईपीसी की धारा 379 के तहत दोनों अपराधों की जॉइंट रूप से सुनवाई कर सकती हैं। इस संबंध में अदालत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया, जिन्होंने आईपीसी की धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज की और एक्ट की धारा 21 (4) के तहत अधिकृत व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत/विशेष अदालत के समक्ष क्रमशः अंतिम रिपोर्ट और निजी शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है।

    अदालत ने कहा कि जब ऐसी अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो संबंधित मजिस्ट्रेट मामले को अधिकार क्षेत्र वाली विशेष अदालत को सौंप देगा, जो उसी अपराधी से संबंधित निजी शिकायत के साथ मामलों को उठाएगा और मुकदमे को यथासंभव शीघ्रता से पूरा करेगा।

    तमिलनाडु मिनरल कंसेशन रूल्स 1959 की धारा 36ए में संशोधन

    अदालत ने यह भी कहा कि पर्यावरण के हित में तमिलनाडु मिनरल कंसेशन रूल्स 1959 की धारा 36ए में संशोधन किया जा सकता है, जो दंड से संबंधित है, जिससे कोई भी कंपाउंडिंग आदेश पारित करने से पहले भूविज्ञान और खान निदेशक की विशेषज्ञ राय प्राप्त की जा सके।

    अदालत ने कहा,

    “उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यह न्यायालय पर्यावरण के साथ-साथ राज्य के हित में सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्राकृतिक संसाधन विभाग को आयुक्त, भूविज्ञान और खनन निदेशालय के परामर्श से आवश्यक कदम उठाने का सुझाव देता है। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 22 और धारा 23-ए(1) के तहत अपराध को कम करने का कोई आदेश पारित करने से पहले जब्त किए गए खनिज के संबंध में भूविज्ञान और खान निदेशक की विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के लिए नियम, 1959, विशेष रूप से नियम 36-ए में संशोधन करना।'

    कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 36ए के तहत न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, अदालत ने कहा कि जुर्माने की गणना करते समय खनिज का महत्व और बाजार में उसका मूल्य भी निर्धारक होगा और सभी खनिजों के लिए न्यूनतम जुर्माना समान रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास खान और खनिज अधिनियम के तहत अपराधों को कम करने की शक्तियां हैं, उनके पास खनन किए गए खनिज या उसकी गुणवत्ता के बारे में आवश्यक विशेषज्ञता नहीं होगी। इस प्रकार भूविज्ञान और खदानें निदेशक की विशेषज्ञ राय लेना सर्वोत्तम हित में होगा। अदालत ने कहा कि केवल ऐसी प्रक्रिया ही यह सुनिश्चित करेगी कि नियमों का अक्षरश: पालन किया जाए और पर्यावरण और सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा।

    केस टाइटल: एस कुमार बनाम जिला कलेक्टर और अन्य

    याचिकाकर्ता के लिए वकील: वल्लीनायगम, एससी, एस.पलानीवेलयुथम के लिए

    प्रतिवादी के लिए वकील: वीरकाथिरावन, एएजी, आरआर-1 से 4 और 6 से 8 के लिए पी.तिलक कुमार की सहायता, आर-5 के लिए एन.दिलीपकुमार।

    एमिक्स क्यूरी: बी.विजय, एन.अनंतपद्मनाभन, सीनियर वकील

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