मद्रास हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सीट के समक्ष सीमित फिजिकल सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

28 Aug 2021 10:37 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सीट के समक्ष सीमित फिजिकल सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिसूचित किया कि वह एक सितंबर से सभी अंतिम सुनवाई के मामलों में वादियों को फिजिकल रूप से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देगा। यह सुनवाई COVID-19 सुरक्षा मानदंडों के सख्त से पालन के साथ होगी।

    कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पक्षकारों के लिए वर्चुअल मोड में प्रतिनिधित्व करने का विकल्प भी खुला होगा।

    अधिसूचना में यह भी कहा गया कि सभी बार एसोसिएशन परिसर और बार एसोसिएशन के पुस्तकालय शनिवार 28 अगस्त, 2021 को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक COVID-19 की सफाई और स्वच्छता के लिए खुले रहेंगे। वे अधिवक्ताओं के लिए बार एसोसिएशन परिसर से अपना सामान और यदि कोई केस-रिकॉर्ड हो लेने के लिए दोपहर 3.00 बजे से शाम 4.30 बजे तक खुले रहेंगे।

    हालांकि, अधिवक्ताओं के लिपिकों और वादियों (साक्ष्य दर्ज करने के अलावा) को अगले आदेश तक हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले पक्षों और वादियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि उन्हें किसी बेंच द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो।

    कोर्ट की 15 जुलाई की अधिसूचना में पूर्व में जारी अन्य निर्देश अगले आदेश तक जारी रहेंगे।

    हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट, मदुरै की अतिरिक्त महापंजीयक, मदुरै पीठ द्वारा एक अलग अधिसूचना जारी की जाएगी।

    कोर्ट ने 15 जुलाई को निर्देश दिया था कि अंतिम सुनवाई के मामलों की सुनवाई फिजिकल या वर्चुअल या हाइब्रिड मोड में की जाएगी। जिन अधिवक्ताओं के मामले सूचीबद्ध हैं उनकी उपस्थिति एक बार में संख्या में छह से अधिक नहीं होनी चाहिए। छोटे न्यायालय हॉल के मामले में और एक समय में आठ की संख्या में होगी। वहीं बड़े कोर्ट हॉल के मामले में यह उसी समय निर्दिष्ट किया जाएगा।

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