भरण-पोषण याचिकाओं के लंबित रहने से नाबालिग बच्चों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, अदालतों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट
Shahadat
15 Dec 2022 11:28 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि गुजारा भत्ता याचिकाओं के निपटान में देरी से नाबालिग बच्चों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, कहा कि वैवाहिक मामलों से निपटने वाली फैमिली कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नाबालिग बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाए और हर संभव तरीके से उनकी आजीविका की रक्षा की जाए।
अदालत ने कहा,
"इस तथ्य के मद्देनजर कि तमिलनाडु राज्य भर के न्यायालयों द्वारा बड़ी संख्या में रखरखाव याचिकाओं को लंबित रखा जाता है और कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है। इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि ऐसी परिस्थितियों में नाबालिग के मौलिक अधिकार अनिश्चित काल के लिए इस तरह के लंबित मामलों के कारण बच्चों का उल्लंघन होता है।"
जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने याचिका पर ध्यान दिया कि तमिलनाडु भर की अदालतें याचिकाओं का निस्तारण न करके या यहां तक कि अंतरिम भरण-पोषण की अनुमति देकर भरण-पोषण याचिकाओं की कार्यवाही में देरी कर रही हैं।
अदालत ने कहा,
"पति या पत्नी के अलावा, नाबालिग बच्चों के हितों को अदालतों द्वारा भरण-पोषण के अनुदान के आवेदनों पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के कारण बच्चे के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता।"
जस्टिस सुब्रमण्यम ने जोर देकर कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों के सामाजिक निहितार्थों पर विचार करना चाहिए और बच्चों के हित और आजीविका पर विचार करना चाहिए।
पीठ ने कहा,
"...और यदि भरण-पोषण याचिका दायर करने वाली मां बेरोजगार है तो उसकी कस्टडी में रहने वाले बच्चे की आजीविका की रक्षा के लिए अंतरिम भरण-पोषण का आदेश दिया जाना चाहिए।"
पीठ ने कहा कि अंतरिम भरण-पोषण का आदेश देने के बाद अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी समय पर वसूली हो और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पीठ ने आगे कहा,
"बच्चों की आजीविका की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता और अदालतों से ऐसे मुद्दों में संवेदनशीलता दिखाने की उम्मीद की जाती है, जहां बच्चों के अधिकार का उल्लंघन होता है।"
अदालत ने कहा कि सभ्य जीवन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का पहलू है और "जीवन का मतलब केवल पशु जीवन नहीं है।" इसमें कहा गया कि बच्चे का हित सर्वोपरि है और माता-पिता द्वारा उपेक्षा का मामला होने पर अदालतों द्वारा इसकी रक्षा की जानी चाहिए।
पीठ ने कहा,
"वैवाहिक विवाद के मामले में माता-पिता में से कोई भी बच्चे की उपेक्षा कर रहा है और ऐसी परिस्थितियों में किसी औपचारिक याचिका के अभाव में भी अदालतें ऊपर बताए गए कारकों पर विचार करते हुए अंतरिम गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांत मामले में रजनीश बनाम नेहा और अन्य [(2021) 2 एससीसी 324] में भरण-पोषण के अनुदान के उद्देश्य के लिए चाहे अंतरिम या अन्यथा ईमानदारी से पालन किया जाना है।
सलेम से होसुर में तलाक की याचिका को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली महिला की याचिका पर अदालत ने अपने फैसले में ये टिप्पणियां कीं।
शुरू में सलेम में रह रहे याचिकाकर्ता ने स्थानीय फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की। इसके बाद उसने अपने वृद्ध माता-पिता के साथ रहने के लिए अपना निवास स्थान होसुर में स्थानांतरित कर लिया। अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि उसे अपने नाबालिग बच्चे की देखभाल करनी है, इसलिए वह खर्च नहीं कर सकती है, यात्रा नहीं कर सकती है और सलेम में फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित मामले को लड़ सकती है।
हालांकि प्रतिवादी ने स्थानांतरण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने निवास स्थान बदलने को साबित करने के लिए सबूत पेश नहीं किया। अदालत ने कहा कि निवास में बदलाव के बिना याचिकाकर्ता ने याचिका दायर नहीं की होगी। इस प्रकार इस संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है।
याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने फैमिली कोर्ट, सलेम को निर्देशित किया कि वह मामले के कागजात उप-न्यायालय, होसुर को प्रेषित करे।
केस टाइटल: एम राम्या बनाम एन सतीश कुमार
साइटेशन: लाइवलॉ (Mad) 508/2022
केस नंबर : Tr.C.M.P.No.48/2022
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