मद्रास हाईकोर्ट ने सरोगेसी अधिनियम 2021 के तहत सभी जिलों में जिला मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया

Avanish Pathak

5 April 2023 9:24 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने सरोगेसी अधिनियम 2021 के तहत सभी जिलों में जिला मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया

    मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य को सरोगेसी अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत सभी जिलों में जिला मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इन बोर्डों के सदस्य जरूरी नहीं कि मेडिकल कॉलेजों से हों क्योंकि अधिनियम में ऐसी शर्त शामिल नहीं है।

    मदुरै पीठ के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि अधिकारियों को अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए ताकि आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जा सके। इसके अलावा, चूंकि इच्छुक पक्षों को माता-पिता और हिरासत से संबंधित मामलों के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना पड़ता था, इसलिए न्यायिक अधिकारियों को भी संवेदनशील बनाना आवश्यक था।

    कोर्ट ने कहा,

    जिला मेडिकल बोर्ड की जानकारी हर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कार्यालय में उपलब्ध कराई जाए। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि उपयुक्त अधिकारी और जिला मेडिकल बोर्ड के सदस्य पूर्वोक्त अधिनियमों में निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें संवेदनशील बनाया जाना चाहिए ताकि आवेदनों का शीघ्रता से निपटान किया जा सके। चूंकि अधिनियम की आवश्यकता है कि इच्छुक दंपति और सरोगेट को सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे के माता-पिता और कस्टडी संबंधित आदेश के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन करना होगा, राज्य न्यायिक अकादमी को कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि न्यायिक अधिकारी पूरी तरह से कानूनी शर्तें से परिचित हो सकें।

    अदालत ने कहा कि चूंकि अधिनियम की प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के बारे में बहुत भ्रम था, यहां तक कि अधिनियम के तहत पात्र लोगों को भी अपनी प्रक्रिया को पूरा करने में मुश्किल हो रही थी, जबकि मशहूर हस्तियां प्रक्रियाओं के माध्यम से चोरी-छिपे जा रही थीं।

    मौजूदा मामले में, अदालत सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने के इच्छुक एक दंपत्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि अधिनियम निर्धारित करता है कि इच्छुक जोड़े की आयु सीमा 23-50 वर्ष (महिला) और 26-55 (पुरुष) के भीतर होनी चाहिए। चूंकि मौजूदा मामले में महिला इस साल अक्टूबर में 50 साल की होने जा रही थी, इसलिए अदालत ने अधिकारियों को चार सप्ताह की अवधि के भीतर युगल के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा कि हालांकि अधिनियम के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार को अधिनियमों को पारित करने के 90 दिनों के भीतर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्डों का गठन करना चाहिए था, यह स्पष्ट नहीं था कि राज्य में इस तरह का कोई बोर्ड मौजूद है या नहीं। इस प्रकार, इस तरह के बोर्डों को तुरंत गठित करना आवश्यक था, अन्यथा नौकरशाही की देरी से दंपत्ति के अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

    केस टाइटल: प्रिया दर्शिनी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (Mad) 110


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