स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण देने और जनगणना को समवर्ती सूची के तहत लाएं: डीएमके सांसद विल्सन ने पीएम को पत्र लिखा
Shahadat
5 July 2022 12:54 PM IST
सीनियर एडवोकेट और द्रमुक पार्टी के सांसद पी विल्सन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्थानीय निकायों, जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के उचित प्रतिनिधित्व के लिए आग्रह किया है।
उनका कहना है कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और शासन में उत्पीड़ित और पिछड़े वर्गों की भागीदारी के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अनुच्छेद 243-डी (6) और 243-टी (6) ने भी राज्य विधानमंडल को सीटों के प्रावधान के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाया।
हालांकि, उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया में आने वाली कुछ कानूनी कठिनाइयों की ओर इशारा किया। कानूनी मिसालें दिखाती हैं कि अदालतों ने इन आरक्षणों को प्रदान करने में इस आधार पर हस्तक्षेप किया कि स्थानीय निकायों में रहने वाले ओबीसी के प्रतिशत पर कोई अनुभवजन्य डेटा उपलब्ध नहीं है। आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करने के लिए पिछड़े वर्गों के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए अदालतों ने राज्य पर एक समर्पित आयोग नियुक्त करने का कर्तव्य रखा है। हालांकि संघ ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वे इन न्यायिक घोषणाओं की समीक्षा की मांग करेंगे, लेकिन आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया।
विल्सन ने कहा कि 15वीं लोकसभा में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता से जातिगत जनगणना करने का बीड़ा उठाया। जाति जनगणना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य सभी जातियों की जनगणना शामिल है। हालाँकि, आज भी इसे प्रकाशित नहीं किया गया। इस प्रकार विल्सन आश्चर्य करते हैं कि जब संघ स्क्रीन की गई जाति जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित करने से इनकार करता है तो राज्य एक सूची कैसे तैयार कर सकता है।
उन्होंने कहा,
"इस प्रकार स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने में संवैधानिक गतिरोध है।"
उन्होंने इसके बाद जनगणना का सुझाव दिया, जो वर्तमान में संविधान की प्रविष्टि 69, सूची I, अनुसूची VII के अनुसार संघ सूची में है, ताकि राज्य अपनी जनगणना कर सकें। इससे राज्य को अनुच्छेद 342-ए(3) के तहत अपेक्षित पिछड़े वर्गों की सटीक सूची बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
इस प्रकार, स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण देने में प्रचलित संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए विल्सन ने तीन आयामी दृष्टिकोण का सुझाव दिया:
1. संघ सूची की प्रविष्टि 69 के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टि "जनगणना" को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के लिए संघ और राज्य दोनों को जनगणना आयोजित करने की समवर्ती शक्ति प्रदान करें।
2. अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर स्थानीय निकाय चुनावों में अनिवार्य रूप से ओबीसी आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 243 (डी) (6) और अनुच्छेद 243 (टी) (6) में आवश्यक संवैधानिक संशोधन करें।
3. संघ द्वारा एकत्रित जाति जनगणना के आंकड़े जारी करें।
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