मजिस्ट्रेट "पोस्ट ऑफिस" के रूप में कार्य नहीं कर सकता, यदि वह यांत्रिक रूप से एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है तो यह व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता है: मद्रास हाईकोर्ट

Shahadat

22 Aug 2022 12:01 PM IST

  • मजिस्ट्रेट पोस्ट ऑफिस के रूप में कार्य नहीं कर सकता, यदि वह यांत्रिक रूप से एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है तो यह व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता है: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि एफआईआर सामान्य बात नहीं है और व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश की कड़ी आलोचना की। उक्त मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में आरोपी के खिलाफ बिना दिमाग का इस्तेमाल किए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

    जस्टिस एन सतीश कुमार पुलिस निरीक्षक, वडापलानी पुलिस स्टेशन द्वारा सैदापेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। इसमें एसएचओ, विरुगमबक्कम पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

    अदालत ने निम्नानुसार देखा:

    मजिस्ट्रेट पोस्ट ऑफिस के रूप में कार्य नहीं कर सकता। एफआईआर दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता। एफआईआर दर्ज करना कोई सामान्य बात नहीं है। यह व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करेगा और कभी-कभी यह लोगों के करियर को नष्ट कर देगा। आम तौर पर मजिस्ट्रेट पुलिस को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दर्ज शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देते हैं। जबकि, इस मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सीधे थाना प्रभारी, आर-5 विरुगमबक्कम पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, जो स्वयं स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसने अपना विवेक का प्रयोग नहीं किया।

    मामले के तथ्य यह है कि तीसरी प्रतिवादी शिकायतकर्ता वकील है। वह अपने पति के साथ COVID-19 प्रतिबंधों के दौरान यात्रा कर रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोका। जब विवाद हुआ तो शिकायतकर्ता के पति पर तमिलनाडु शहर पुलिस अधिनियम, 1888 की धारा 75 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया और उसे थाने की जमानत पर रिहा कर दिया गया।

    बाद में रात में शिकायतकर्ता और उसके पति दोनों को चोट लगने के बहाने अस्पताल में भर्ती कराया गया। विरुगमबक्कम पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई, जिसमें दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं के हमले के कारण शिकायतकर्ता का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन इसे फाइल नहीं किया गया। तब पुलिस आयुक्त को शिकायत दी गई, जिन्होंने पाया कि शिकायत प्रेरित और अतिरंजित है, इसलिए इसे बंद कर दिया। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सैदापेट को निजी शिकायत की गई, जिसने आदेश द्वारा विरुगमबक्कम पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पूरी शिकायत प्रेरित है और बदला लेने के लिए दायर की गई है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट के पास कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह आदेश बिना किसी आवेदन के यांत्रिक रूप से पारित किया गया है। उन्होंने पेश किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट की सत्यता को भी चुनौती दी। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि घटना के समय याचिकाकर्ता आधिकारिक ड्यूटी पर है, इसलिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। इस प्रकार उन्होंने आदेश को रद्द करने की मांग की।

    शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि मंजूरी प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कथित अपराध आधिकारिक कर्तव्य से जुड़ा नहीं है।

    अदालत ने मेडिकल रिकॉर्ड को देखने के बाद पाया कि वे केवल पेरासिटामोल, रैंटैक और वोटामिन गोलियों के नुस्खे हैं। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि शिकायतकर्ता या उसके पति को कोई चोट या घिरस लगी है। इस प्रकार, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर भी विचार किए बिना आदेश पारित किया गया।

    दंडाधिकारी ने दस्तावेज पर नजर डाले बिना ही एफआईआर दर्ज करने का निर्देश यांत्रिक रूप से पारित कर दिया। यदि मजिस्ट्रेट ने कानून के सुस्थापित कानूनी प्रावधान को अपनाकर सही विवेक लगाया होता तो एफआईआर दर्ज करने के लिए ऐसा निर्देश नहीं दिया जाता।

    अदालत ने यह भी कहा कि अधिकार क्षेत्र की कमी है। चूंकि कथित घटना वडापलानी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर हुई है, इसलिए विरुगमबक्कम पुलिस स्टेशन में शिकायत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, सैदापेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट का भी वडापलानी क्षेत्र पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    यदि आरोप सही हैं और शिकायतकर्ता खुद पर हमले करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाना चाहती है तो उसे केवल उस न्यायालय के समक्ष ऐसी शिकायत दर्ज करनी चाहिए था, जिसके पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

    अदालत ने कहा कि उपरोक्त तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट करेंगे कि शिकायत केवल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रतिशोध की मांग के लिए शुरू की गई है। लगाए गए आरोपों को सही यह मानते पर भी घटना के समय याचिकाकर्ता अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, इसलिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूर्व मंजूरी होनी चाहिए।

    अदालत ने इस प्रकार निम्नानुसार नोट किया:

    इसलिए, इस न्यायालय ने पाया कि आपराधिक कार्यवाही को शिकायतकर्ता और उसके पति द्वारा उस अधिकारी के खिलाफ प्रतिशोध को खत्म करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से स्थापित किया है, जो पहले उनके खिलाफ आगे बढ़ा है। इसलिए, यह न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके बहुत अच्छी तरह से हस्तक्षेप कर सकता है।

    नतीजतन, अदालत ने इंस्पेक्टर द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और सैदापेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

    नतीजतन, निजी शिकायत रद्द कर दी गई।

    केस टाइटल: प्रवीण राजेश बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य

    केस नंबर: 2022 का सीआरएल ओपी नंबर 8708

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (पागल) 363

    याचिकाकर्ता के वकील: एन रमेश

    प्रतिवादी के लिए वकील: लियोनार्ड अरुल जोसेफ सेल्वम सरकारी वकील (सीआर साइड) (आर1-आर 2), एम मारीमहेश (आर 3)

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