मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं, क्लर्क के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया

LiveLaw News Network

10 Nov 2021 6:33 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

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    मद्रास हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने COVID-19 महामारी के आलोक में अधिवक्ताओं और क्लर्कों के न्यायालय परिसर में प्रवेश पर पहले से लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया।

    उन्हें COVID-19 प्रोटोकॉल मानदंडों और सुरक्षा उपायों के अधीन सभी द्वारों के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दे दी गई।

    मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जारी एक अधिसूचना के तहत यह आदेश आया। इसमें 15 नवंबर से प्रिंसिपल सीट के कामकाज में कुछ छूट दी गई है।

    वादियों, व्यक्तियों और अन्य लोगों में उपस्थित होने वाले पक्षों के संबंध में मौजूदा प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अदालत द्वारा विशेष रूप से किसी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता न हो।

    मामलों की सुनवाई हाइब्रिड मोड/वर्चुअल मोड/फिजिकल मोड में जारी रहेगी।

    अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए COVID-19 प्रोटोकॉल मानदंडों के पालन के लिए बार एसोसिएशन और एसोसिएशन पुस्तकालय खोले जा सकते हैं।

    हाई कोर्ट में कैंटीन भी सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलेगी।

    उल्लिखित प्रतिबंधों में छूट मौसम की स्थिति और COVID-19 के मामलों में और वृद्धि के अधीन होगी।

    इसी तरह का एक आधिकारिक ज्ञापन तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज पर भी जारी किया गया है।

    नोट: मदुरै बेंच के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

    नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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