मद्रास हाईकोर्ट ने काजू फैक्ट्री मजदूर की मौत के मामले में हत्या के आरोपी द्रमुक सांसद टी.आर.वी.एस रमेश को जमानत दी

LiveLaw News Network

20 Nov 2021 7:22 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट ने काजू फैक्ट्री मजदूर की मौत के मामले में हत्या के आरोपी द्रमुक सांसद टी.आर.वी.एस रमेश को जमानत दी

    मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के आरोपी टी.आर.वी. कुड्डालोर से द्रमुक सांसद एस रमेश के मामले में पुलिस जांच के एक बड़े हिस्से पहले ही पूरा हो चुकने पर संतोष व्यक्त किया।

    न्यायमूर्ति एम. निर्मल कुमार ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी सांसद ने अपने काजू कारखाने के कर्मचारी की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया था। मामले अभी फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट प्राप्त होनी बाकी हैं।

    उसने 11 अक्टूबर को कोर्ट में सरेंडर किया था।

    अदालत ने जमानत आदेश में नोट किया,

    "तदनुसार, याचिकाकर्ता को 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) की राशि के दो जमानतदारों के साथ एक बांड प्रस्तुत करने और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुड्डालोर की संतुष्टि के अनुसार और आगे की शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।"

    शिकायतकर्ता के मृतक पिता सात साल से कुड्डालोर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद के काजू कारखाने में कर्मचारी थे। शिकायतकर्ता बेटे का तर्क है कि उसके पिता के पास आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं था जब वह हमेशा की तरह 19 सितंबर को काम पर गया था। अगले दिन उन्हें सूचित किया गया कि उनके पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि, अपने पिता के शव की जांच करने पर उन्होंने पाया कि उनके शरीर पर चोटें भी थीं।

    उसने याचिकाकर्ता सांसद और उनके सहायकों पर मृतक के साथ बेरहमी से मारपीट करने, कई तरह की शारीरिक चोटें और कुंद आघात करने के अलावा उसे जबरन जहर पिलाने का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी मामले की जांच करने और आरोपियों को पकड़ने के प्रति उदासीन हैं।

    एमपी के प्रभाव में पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता को देखते हुए शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। नतीजतन, अदालत ने जिपमर डॉक्टरों, पुडुचेरी द्वारा पोस्टमॉर्टम करने का निर्देश दिया। अब, पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और याचिकाकर्ता सांसद और उनके सहयोगियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 302, 201 आर/डब्ल्यू 149, 341, 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

    अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता के घायल पिता को 19 सितंबर को पुलिस स्टेशन लाया गया था; उन पर फैक्ट्री से काजू चोरी करने का आरोप था। इस दौरान मृतक ने पुलिस आरक्षक को अपने हमलावरों की सूचना दी। हालांकि, चूंकि उसकी हालत स्थिर थी, इसलिए पैरा कांस्टेबल ने निर्देश दिया कि उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाना चाहिए न कि पुलिस हिरासत में।

    उन निर्देशों के विपरीत अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि मृतक को फिर से कारखाने में ले जाया गया। उस पर बार-बार हमला किया गया और फिर जहर दिया गया।

    जिपमर डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रैनियोसेरेब्रल चोट और शरीर में जहरीला पदार्थ 'डिक्लोरवोस' का पता चला। इसे शिकायतकर्ता और अतिरिक्त लोक अभियोजक दोनों ने प्रस्तुत किया।

    एपीपी ने अदालत को अब तक की प्रगति के बारे में बताया,

    "हार्ड डिस्क और डीवीआर जिसमें सीसीटीवी फुटेज पांच जगहों से एकत्र किए गए हैं। याचिकाकर्ता और अन्य आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर के लिए सीडीआर पहले ही एकत्र कर लिया गया है और उन्हें फोरेंसिक स्टडी के लिए भेज दिया गया है।"

    याचिकाकर्ता सांसद ने कहा कि मृतक, कथित चोरी के लिए अपने ही कारखाने में कुछ कामगारों द्वारा हमला किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता सांसद के निर्देश पर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसकी मौत में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद याचिकाकर्ता ने कारखाना छोड़ दिया और मृतक की बिगड़ती स्थिति को उसके ध्यान में बहुत बाद में लाया गया था। उसने कहा कि यह कहानी कि उन्होंने मृतक पर शारीरिक हमला किया था, राजनीतिक विरोधियों की मनगढ़ंत कहानी है।

    डीएमके सांसद पर लगाई गई जमानत शर्तों में पी.के. शाजी बनाम केरल राज्य [(2005) एआईआर एससीडब्ल्यू 5560] के अनुसार पुलिस के समक्ष दैनिक रिपोर्टिंग और जांच के दौरान साक्ष्य या गवाह के साथ छेड़छाड़ नहीं करना शामिल है।

    अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर आरोपी फरार होता है तो आईपीसी की धारा 229-ए के तहत नई प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

    केस शीर्षक: टी.वी.आर.एस रमेश बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, सीबीसीआईडी

    केस नंबर: सीआरएल.ओ.पी. 21000/2021

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