अगर घरेलू शांति बनाए रखने का एकमात्र तरीका पति को घर से निकालना है तो उसे निकाल देना चाहिए, वैकल्पिक ठिकाना न होना प्रसांगिक नहीं : मद्रास हाईकोर्ट

Shahadat

16 Aug 2022 1:16 PM GMT

  • अगर घरेलू शांति बनाए रखने का एकमात्र तरीका पति को घर से निकालना है तो उसे निकाल देना चाहिए, वैकल्पिक ठिकाना न होना प्रसांगिक नहीं : मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने स्थायी निषेधाज्ञा की मांग वाली पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि घरेलू शांति सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका पति को घर से निकालना है तो फैमिली कोर्ट को ऐसे आदेश पारित करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

    जस्टिस आरएन मंजुला की पीठ ने कहा,

    "सुरक्षा आदेश आम तौर पर अपने घरेलू क्षेत्र में महिला के शांतिपूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए दिए जाते हैं। जब महिला अपने पति की उपस्थिति से डरती है और चिल्लाती है तो न्यायालय केवल पति को यह निर्देश देकर उदासीन नहीं हो सकता कि वह पत्नी को परेशान न करे।"

    पीठ ने कहा कि पति को वैवाहिक घर से निकलने का आदेश दिया जा सकता है, भले ही प्रतिवादी के पास खुद का कोई अन्य आवास हो या नहीं।

    पीठ ने कहा,

    "अगर पति के पास वैकल्पिक ठिकाना है तो यह ठीक है कि उसे उस वैकल्पिक परिसर में रहने के लिए कहा जा सकता है। अगर उसके पास कोई अन्य आवास नहीं है तो वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने जिम्मेदारी उसकी अपनी है।"

    वर्तमान मामले में पेशे से वकील पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें पति को याचिकाकर्ता और उसके बच्चों द्वारा किसी भी तरह से घर के आनंद को बाधित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

    याचिकाकर्ता की पत्नी ने दलील दी कि प्रतिवादी ने उसका उत्पीड़न किया, बच्चों के सामने उसके साथ बदसलूकी और गंदी भाषा में गाली-गलौज कर उसे प्रताड़ित किया। उसने प्रस्तुत किया कि इस तरह के दुर्व्यवहार से बच्चों की मानसिक शांति प्रभावित होगी। उसने पति के दुर्व्यवहार से तंग आकर अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए याचिका दायर की। हालांकि, चूंकि फैमिली कोर्ट में जज ने पति को वैवाहिक घर से नहीं हटाया, इसलिए उसने अपने अपमानजनक रवैये को और उग्र कर दिया।

    दूसरी ओर प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के बाद भी याचिका दायर की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह बच्चों का पिता है। फिर भी याचिकाकर्ता ने उन्हें अदालत में घसीटा।

    अदालत ने प्रतिवादी के रवैये पर गौर किया और पाया कि याचिकाकर्ता के पेशे के प्रति प्रतिवादी की असहिष्णुता पक्षकारों के बीच परेशानी पैदा कर रही है। प्रतिवादी का याचिकाकर्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया है और वह याचिकाकर्ता की पेशेवर प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल रहा है। अदालत ने प्रतिवादी के जवाब को नोट किया, जिसमें उसने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता घर पर नहीं रहती और अक्सर बाहर जाती है। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति महिलाओं के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को गहराई से प्रभावित करेगी।

    प्रतिवादी की समझ के अनुसार आदर्श मां वह महिला है जो हमेशा घर में रहती है और केवल घर का काम करती है। यदि महिला स्वतंत्र होने का चुनाव करती है और गृहिणी होने के अलावा पति की इच्छा के विपरीत कुछ और करती है तो यह उसके व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर क्षेत्रों पर असर डालकर उसके जीवन को भयानक बना देता है।

    प्रतिवादी के संदेहास्पद दिमाग को देखते हुए अदालत ने यह भी कहा कि उसने फैमिली कोर्ट के जज के खिलाफ पूर्वाग्रह का आरोप लगाया कि वह याचिकाकर्ता के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इसने तब प्रतिवादी के खिलाफ कोर्ट की स्वत: संज्ञान आपराधिक अवमानना ​​​​कार्यवाही को आमंत्रित किया है।

    अदालत ने कहा कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अदालत को याचिकाकर्ता और उसके बच्चों को प्रतिवादी के साथ लगातार भय और असुरक्षा में एक ही छत के नीचे रहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर पक्षकारों के आचरण से पारिवारिक शांति प्रभावित नहीं हो रही है तो अदालत उन्हें एक ही छत के नीचे रहने की अनुमति दे सकती है। लेकिन यह वर्तमान मामला नहीं है।

    यह असामान्य नहीं कि पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हैं, इसके बावजूद कि उनकी शादी ने अपना आकर्षण खो दिया है। वे पूर्व और पश्चिम की ओर भी मुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ही घर में रहने का प्रबंधन करने का प्रयास करते हैं। जब तक उनके आचरण से परिवार की शांति भंग नहीं होती है और उनकी शादी का तार्किक अंत नहीं हो जाता, तब तक पक्षकारों को एक ही घर में रहने की अनुमति देने में कोई बुराई नहीं है।

    इसलिए अदालत ने कहा कि यदि पति को घर से निकालना ही घरेलू शांति सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है तो अदालतों को इस तरह के आदेश पारित करने की आवश्यकता है, भले ही प्रतिवादी के पास खुद का कोई अन्य आवास हो या नहीं।

    अदालत ने यह भी नोट किया कि फैमिली कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि प्रतिवादी के पास वैकल्पिक आवास है। फिर भी उसने आक्षेपित आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि ऐसा आदेश अव्यावहारिक है।

    प्रतिवादी को बिना यह निर्देश दिए कि वह घर के अन्य लोगों को परेशान न करे, उसी घर में रहने देना कुछ अव्यावहारिक है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो परमाणु बम से डरता है, उसके लिए राहत की बात यह होगी कि वह अपने आस-पास से उस बम को हटा दे।

    इस प्रकार, अदालत ने प्रतिवादी को उस घर को छोड़ने का निर्देश दिया जहां याचिकाकर्ता और बच्चे रह रहे है। कोर्ट ने उसे दो सप्ताह की अवधि के भीतर वैकल्पिक आवास ढूंढने के लिए कहा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो पुलिस प्रतिवादी को वैवाहिक घर से हटा देगी। यदि प्रतिवादी खुद वैवाहिक घर नहीं छोड़ता है तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पुलिस सुरक्षा जैसे उचित आदेश प्राप्त करने के लिए परिवार अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी छूट दी।

    केस टाइटल: वी अनुषा बनाम बी कृष्णन

    केस नंबर: सीआरपी (पीडी) 2022 का नंबर 1824

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (पागल) 352

    याचिकाकर्ता के वकील: एस.पी.अर्थी

    प्रतिवादी के लिए वकील: डी.सुरेश कुमार

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