मद्रास हाईकोर्ट ने अतिक्रमण से संबंधित आदेशों को छोड़कर अंतरिम आदेशों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई
LiveLaw News Network
28 July 2021 4:30 AM GMT
![God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2021/02/17/750x450_389287--.jpg)
मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अतिक्रमण मामलों से संबंधित आदेशों को छोड़कर सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई जाएगी।
17 मई को रिमांड और अंतरिम आदेशों के विस्तार के संबंध में न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू करने के अनुसार, यह आदेश पारित किया गया।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने एक महीने से भी कम समय में यह आदेश पारित किया है। इससे पहले निर्दिष्ट किया गया था कि अंतरिम आदेशों का विस्तार तमिलनाडु में COVID-19 स्थिति में सुधार के कारण 15 जुलाई से आगे जारी नहीं रहेगा।
हालाँकि, कोर्ट ने अपने 13 जुलाई के पहले के आदेश में निर्देश दिया था कि वर्तमान स्वत: संज्ञान कार्यवाही जारी रहेगी ताकि अगहर COVID-19 मामलों और लॉकडाउन में और वृद्धि होती है, तो वादियों के हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय किए जा सकें।
मंगलवार को बेंच ने कहा कि विभिन्न जिला अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों द्वारा यह सूचित किया गया था कि राज्य भर की अदालतों का कामकाज अभी तक फिर से शुरू नहीं हुआ है, जिससे जमानत के लिए आवेदन और इसी तरह के अन्य मामलों को तत्काल आधार पर लिया जा सके।
आदेश में कहा गया,
"चूंकि हाईकोर्ट सहित राज्य की सभी अदालतें चरणों में खुल रही हैं और फिजिकल रूप में उपस्थिति फिलहाल प्रतिबंधित नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि 17 मई, 2021 के पहले के आदेश को कम से कम चार सप्ताह आगे की अवधि के लिए जारी रखा जाए।"
मामले पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
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