बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट को असुविधा नहीं होनी चाहिए, मंदिर महोत्सव को रोकना समाधान नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

Shahadat

15 March 2023 2:24 PM IST

  • बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट को असुविधा नहीं होनी चाहिए, मंदिर महोत्सव को रोकना समाधान नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने सार्वजनिक एग्जाम के दौरान पंगुनी उत्सव समारोह को स्थगित करने की मांग करने वाले दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को किसी भी तरह की असुविधा न हो। यह महत्वपूर्ण है। वार्षिक मंदिर उत्सव को रोकना समाधान नहीं है। अदालत ने हालांकि संबंधित ग्राम अधिकारियों को एग्जाम के दिनों में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा,

    "बेशक बच्चों को असुविधा नहीं हो सकती, लेकिन त्योहार को रोकना कोई समाधान नहीं है। बच्चों को दिन में एकांत जगह में तैयार कराया जा सकता है। एग्जाम केवल जीवन नहीं है। त्योहार भी महत्वपूर्ण हैं।"

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसका बेटा और बेटी दोनों मार्च और अप्रैल के महीनों में आयोजित होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जबकि, श्री सर्वसिथी विनायगर, श्री मरियम्मन, श्री कालियाम्मन, श्री मुनियप्पन कदकदप्पन मंदिरों के मंदिरों ने "पंगुनी" उत्सव के लिए निमंत्रण जारी किया, जो मार्च के महीने में होने वाले सबसे भव्य त्योहारों में से एक है, जो अप्रैल तक लगभग एक महीने तक चलता है।

    चूंकि मंदिरों के आसपास के क्षेत्र में कई स्कूल काम कर रहे हैं, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि समारोह स्टूडेंट की तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे और यह ध्यान भटकाने का स्रोत होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिकारियों को मंदिर के उत्सवों को प्राथमिकता पर नहीं रखना चाहिए और एग्जाम से पहले अनुमति देनी चाहिए। इस प्रकार, उन्होंने त्योहारों के आयोजन को रोकने और इसे किसी अन्य समय के लिए स्थगित करने के निर्देश मांगे।

    अदालत हालांकि इस तर्क के पक्ष में नहीं थी। यह नोट किया गया कि हजारों बच्चे बाधाओं से जूझते हुए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। इस तरह पूरे उत्सव को रोका नहीं जा सकता।

    अदालत ने राज्य की दलीलों पर भी ध्यान दिया कि गांव के अधिकारियों द्वारा ध्वनि-विरोधी प्रदूषण मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाएगा और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाएंगे।

    केस टाइटल: एस मुरुगेसन बनाम आयुक्त एचआर एंड सीई और अन्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (मेड) 88/2023

    केस नंबर : डब्ल्यूपी 7725/2023

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