मद्रास हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन के साथ आधार ऑथेंटिकेशन पर जोर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

Shahadat

22 Dec 2022 10:29 AM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन के साथ आधार ऑथेंटिकेशन पर जोर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

    मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को ऊर्जा विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (तांगेडको) को कुछ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बिजली खपत उपभोक्ता बिलिंग नंबर के साथ आधार नंबर को जोड़ने पर जोर देने की अनुमति दी गई है।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह योग्यता से रहित है।

    अदालत ने केएस पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार ऑथेंटिकेशन पर जोर दिया जा सकता है, जिसके तहत इच्छित प्राप्तकर्ताओं को लाभ, सब्सिडी या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

    अदालत ने निम्नानुसार नोट किया,

    इस प्रकार, जब ऐसे व्यक्तियों से आधार ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है, जो योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसी योजनाएं सामाजिक कल्याण योजनाओं को राज्य के समेकित निधि से भुगतान किया जाना है तो आक्षेपित सरकारी आदेश वारंट में इस जनहित याचिका द्वारा अदालत के दखल की कोई अवैधता नहीं है।

    देसिया मक्कल शक्ति काची के अध्यक्ष एडवोकेट एमएल रवि द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि आधार नंबर को जोड़ने पर इस तरह के आग्रह से बहुत भ्रम पैदा होता है और यह निर्णय तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग से उचित अनुमोदन के बिना लिया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आधार पर इस तरह के जोर ने अनिवासी भारतीयों को प्रभावित किया, क्योंकि उनके पास राज्य में संपत्ति है, लेकिन उनके पास आधार कार्ड नहीं हो सकते।

    राज्य ने इन दलीलों का यह कहते हुए विरोध किया कि सभी नोडल एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निर्णय लिया गया। इसने अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि अधिसूचना के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड नहीं है, वे अपनी बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस भी जमा कर सकते हैं।

    हालांकि, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रचार नहीं किया जा रहा है और TANGEDCO ने आधार नंबर देने पर जोर देना जारी रखा।

    केस टाइटल: एमएल रवि बनाम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (Mad) 514/2022

    केस नंबर : डब्ल्यूपी 32564/2022

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story