मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का वैक्सीनेशन करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

3 Aug 2021 9:37 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का वैक्सीनेशन करने का निर्देश दिया

    मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य में सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीन महीने की अवधि के भीतर वैक्सीन लगाई जाए।

    अदालत ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस बानो गणेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर फैसला सुना रही थी, जिसमें नकद लाभ के विस्तार के साथ-साथ राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाने की मांग की गई थी।

    मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने कहा,

    "राज्य किसी भी स्थान पर विशेष विंडो खोले, जिस पर ट्रांसजेंडर या अन्य वर्गों के व्यक्तियों को को उनके टीकाकरण को यथासंभव शीघ्रता से प्राप्त हो सके।"

    कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 2000 रुपये की नकद राहत की पहली किस्त प्रदान की थी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पंजीकरण कार्ड बनाने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया था और किसी भी प्रकार के पहचान पत्र के आधार पर पात्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सहायता प्रदान की थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "नकद राहत के रूप में 2,000/- रुपये की पहली किश्त के वितरण के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।"

    महाधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि नकद राहत की दूसरी किस्त के संबंध में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और सहायता चाहने वाले सभी पात्र ट्रांसजेंडरों को बिना किसी अलग औपचारिकताओं की आवश्यकता के 2,000 रुपये की दूसरी किस्त दी जाएगी।

    ट्रांसजेंडरों के लिए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता देने के लिए राज्य द्वारा विशेष उपायों को अपनाने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा,

    "हालांकि यह समूह और उप-समूह बनाने के लिए आदर्श नहीं हो सकता है और राज्य को प्रत्येक समूह या उप-समूह के साथ एक विशेष वर्ग के रूप में व्यवहार करने की आवश्यकता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि ट्रांसजेंडरों की ओर से कोई उचित आशंका नहीं हो सकती है। इस राज्य में जब वैक्सीनेशन की बात आती है, तो उनके साथ भेदभाव किया जाएगा।"

    तदनुसार, याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया था कि राज्य सरकार को नकद राहत की दूसरी किस्त यथासंभव निर्बाध रूप से जारी करनी चाहिए और यह कि इस आदेश के पारित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का वैक्सीनेशन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

    केस शीर्षक: ग्रेस बानो बनाम मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार

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