"स्टूडेंट को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती": मद्रास हाईकोर्ट ने बिना मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया

Shahadat

25 Sep 2023 1:04 PM GMT

  • स्टूडेंट को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती: मद्रास हाईकोर्ट ने बिना मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया

    मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु टीचर्स एजुकेशन यूनिवर्सिटी को अरुलमिघु कलासलिंगम कॉलेज ऑफ एजुकेशन के उन स्टूडेंट के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया, जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में एडमिशन दिया गया था, जबकि कॉलेज के पास मान्यता नहीं थी।

    जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने स्टूडेंट की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी को तीन महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करने और दो महीने की अवधि के भीतर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कॉलेज को इसका खर्च वहन करने का भी निर्देश दिया।

    खंडपीठ ने कहा,

    “इस तथ्य पर विचार करते हुए कि स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है और मान्यता वापस लेने को बाद में रद्द कर दिया गया था। बाद में एनसीटीई द्वारा रिमांड पर मान्यता जारी रखने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय ने पाया कि स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए बीएड संचालन को सभी चार सेमेस्टर के संबंध में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। अपीलकर्ता ऐसी परीक्षाओं की पूरी लागत वहन करेगा।”

    इस प्रकार अदालत ने कॉलेज पर पांच लाख का जुर्माना लगाने के एकल न्यायाधीश का आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि कॉलेज को अपने कार्यों का परिणाम भुगतना होगा। एकल न्यायाधीश ने स्टूडेंट पर हर्जाने का दावा करके कॉलेज के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार भी खुला रखा था और कहा था कि कॉलेज अपने यहां पढ़ने वाले 100 स्टूडेंट के नाम पर अदालत में सहानुभूति का खेल खेल रहा था, जबकि यूनिवर्सिटी की संबद्धता के संबंध में नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है।

    अपील पर खंडपीठ को सूचित किया गया कि कॉलेज ने 2006 में बीएड संचालनमें 100 स्टूडेंट के ईयर्ली एडमिशन के साथ एक वर्ष की अवधि का डिग्री प्रोग्राम के लिए मान्यता प्राप्त कर ली है। इसके बाद 3 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम की धारा 17 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और अनंतिम संबद्धता जारी रखने के लिए आवेदन किया गया। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 संसाधित नहीं किया गया था। यह भी बताया गया कि दिनांक 16.03.2021 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को दी गई मान्यता वापस ले ली गई।

    कॉलेज ने अदालत को सूचित किया कि जब आदेश के खिलाफ अपील लंबित थी, कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए स्टूडेंट को एडमिशन दिया और बाद में 2 सितंबर, 2022 को एनसीटीई ने मामले के बाद कॉलेज की मान्यता जारी रखने का आदेश पारित किया। अपील के दौरान हाईकोर्ट द्वारा इसे वापस भेज दिया गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से संबद्धता भी प्रदान कर दी गई।

    अदालत ने कहा कि चूंकि मान्यता वापस लेने के खिलाफ कॉलेज द्वारा दायर अपील की अनुमति दे दी गई थी, इसलिए मान्यता वापस लेना प्रभावी नहीं है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि एनसीटीई ने मान्यता जारी रखने की अनुमति दी थी। साथ ही यह कहा कि यूनिवर्सिटी ने भी संबद्धता प्रदान की थी। फिर भी खंडपीठ एकल न्यायाधीश की राय से सहमत नहीं हुई कि स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे सकते।

    अदालत ने यूनिवर्सिटी की इस दलील पर भी विचार किया कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए टू ईयर प्रोग्राम में एडमिशन पाने वाले सभी 100 स्टूडेंट पात्र थे और कोई कमी नहीं है। इस प्रकार, इस तथ्य के आलोक में कि 2021-22 के लिए मान्यता वापस लेने का कोई आदेश नहीं था, अदालत ने पाया कि सभी स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए पात्र थे और तदनुसार आदेश दिया।

    अपीलकर्ता के वकील: एस शिवसुब्रमण्यम ई सोमसुंदरम और प्रतिवादी के वकील: वी.आर.वेंकटेशन, श्री एस.सुकुमार

    केस टाइटल: अरुलमिगु कलासलिंगम कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनाम अपील समिति

    केस नंबर: डब्ल्यू.ए.(एमडी) नंबर 497 ऑफ़ 2023

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