क्या आपके पास सक्षम अधिकारी नहीं हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने कर्नाटक और केरल सरकार को हाथियों की मौत की जांच कर रही एसआईटी की सहायता के लिए नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया

Shahadat

25 Nov 2022 3:05 PM IST

  • क्या आपके पास सक्षम अधिकारी नहीं हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने कर्नाटक और केरल सरकार को हाथियों की मौत की जांच कर रही एसआईटी की सहायता के लिए नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया

    मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को केरल और कर्नाटक सरकार से वन्यजीव अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल का हिस्सा बनने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करने में देरी पर जवाब मांगा।

    इस साल की शुरुआत में अदालत ने विशेष जांच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राज्य पुलिस और वन विभाग के अधिकारी शामिल है, जो पश्चिमी घाट क्षेत्र में रिपोर्ट किए गए हाथी के अवैध शिकार और अन्य वन अपराध से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए हैं। यह नोट किया गया कि शिकारी तमिलनाडु में अपराध कर रहे हैं और कर्नाटक और केरल के पड़ोसी राज्यों में छुप जा रहे हैं।

    जस्टिस एन सतीश कुमार और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की पीठ ने दोनों राज्यों को 22 दिसंबर तक अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    हालांकि राज्यों ने अदालत को सूचित किया कि जल्द ही नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और यह मामला राज्यों के लिए भी प्राथमिकता है, अदालत प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है। अदालत ने कहा कि हालांकि अप्रैल में निर्देश जारी किए ग, फिर भी राज्यों ने नोडल अधिकारी नामित नहीं किए हैं।

    अदालत ने आईएफएस अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव और एडवोकेट श्वेता कृष्णप्पा से कहा,

    "आप इसे कब करेंगे? क्या कठिनाई है? क्या आपके पास सक्षम अधिकारी नहीं हैं? आप केवल वीसी पर उपस्थित नहीं हो सकते और यह प्रस्तुत नहीं कर सकते कि आप इसे करने जा रहे हैं।"

    अदालत ने रात में हाथियों के टकराने के जोखिम को कम करने के लिए पलक्कड़ और पोदनूर पटरियों के बीच रात में ट्रेनों की गति को 30 किमी प्रति घंटे तक सीमित करने का भी निर्देश दिया।

    हालांकि दक्षिण रेलवे के सरकारी वकील पीटी रामकुमार ने तकनीकी अक्षमता का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताई, लेकिन अदालत इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। यह कहते हुए कि जानवरों का जीवन मानव जीवन जितना ही महत्वपूर्ण है, अदालत ने कहा कि यदि ट्रेनों की गति कम नहीं की जाती है तो अदालत के पास रात के यातायात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

    केस टाइटल: एस मनोज इम्मानुएल बनाम भारत संघ और अन्य

    केस नंबर: डब्ल्यूपी (एमडी) 19771/2018

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