मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायिक अकादमी को POCSO मामलों से निपटने वाले विशेष न्यायाधीश, जांच अधिकारी और अभियोजकों को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

3 July 2021 5:02 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायिक अकादमी को POCSO मामलों से निपटने वाले विशेष न्यायाधीश, जांच अधिकारी और अभियोजकों को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य न्यायिक अकादमी को जांच अधिकारी, लोक अभियोजक और विशेष न्यायाधीश सहित यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों से निपटने वाले हितधारकों को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया है।

    न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन की एकल न्यायाधीश की पीठ 25 नवंबर 2019 को विशेष POCSO न्यायाधीश द्वारा पोक्सो एक्ट की धारा चार के तहत दोषसिद्धि आदेश को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील से निपट रही थी।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "इसलिए, राज्य न्यायिक अकादमी को पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों से निपटने वाले हितधारकों को ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें जांच अधिकारी, लोक अभियोजक और विशेष न्यायाधीश शामिल हैं, जो पोक्सो अधिनियम के तहत मामलों को देख रहे हैं।"

    विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। 15,000 जुर्माना और तालुक कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़ित बच्चे को कम से कम चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

    अपीलकर्ता का मामला यह था कि पीड़ित लड़की ने उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था और न ही उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज की थी। पीड़िता ने चरण दर चरण अपने बयान में सुधार किया है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के बयान में पीड़िता ने कहा था कि आरोपी ने उसके साथ केवल तीन बार संभोग किया था, लेकिन मेडिकल जांच के समय डॉक्टर के सामने यह कहकर संस्करण बदल दिया गया था कि संभोग कई बार हुआ था।

    यह भी तर्क दिया गया कि निचली अदालत अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों पर विचार करने में विफल रही और पीड़ित लड़की के विरोधाभासी सबूतों के आधार पर अपीलकर्ता को गलती से दोषी ठहराया।

    दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि 16 वर्ष की आयु की पीड़िता ने आरोपी द्वारा किए गए अपराध के बारे में स्पष्ट रूप से बात की थी, जो स्पष्ट रूप से POCSO अधिनियम के तहत अपराध को आकर्षित करती है।

    प्रस्तुतियाँ और मामले के तथ्यों की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत इस प्रकार के मामलों में अदालत स्वतंत्र गवाह की उम्मीद नहीं कर सकती है और पीड़ित के सबूत ही आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होंगे, जब वह भरोसेमंद हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "घटना के समय पीड़िता लगभग 16 वर्ष की थी। उसने स्पष्ट रूप से घटना और अपराध में आरोपी की संलिप्तता के बारे में बताया है, जो स्पष्ट रूप से POCSO अधिनियम के तहत अपराध को आकर्षित करेगा। इस मामले में पीड़िता के साक्ष्य को खारिज करने का कारण कोई मामला नहीं है।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

    "पीड़ित बच्चे की उम्र 16 साल है, उसकी समझने की क्षमता एक वयस्क के बराबर नहीं हो सकती है, जिसने 18 साल पूरे कर लिए हैं। अन्यथा, अगर उसने संभोग के लिए सहमति दी है, तो उसकी सहमति महत्वहीन है, क्योंकि POCSO अधिनियम की धारा 2(1) की परिभाषा के तहत वह कम उम्र की बच्ची थी। इसलिए अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय धारा 5(l) के तहत बढ़े हुए भेदन यौन हमले की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। लेकिन, न तो अभियोजन पक्ष और न ही विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एल) के तहत आरोप तय किए।"

    इसके अलावा, आपराधिक अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार आदेश दिया:

    "ट्रायल कोर्ट ने पहले ही तालुक कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को मुआवजा योजना के तहत कम से कम 4.00 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है और इस अदालत ने न्याय के हित में राशि को बढ़ाकर 5.00 लाख रुपये कर दिया है। साथ ही अपीलकर्ता पीड़ित लड़की को तत्काल पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

    शीर्षक: रेनॉल्ड माइक टायसन बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस निरीक्षक, टाउन पुलिस स्टेशन द्वारा

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