ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन या राजनीतिक दल वाले स्टिकर पुलिस द्वारा पूछताछ से बचने के लिए लगाए जाते हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

Shahadat

22 Dec 2022 7:06 AM GMT

  • ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन या राजनीतिक दल वाले स्टिकर पुलिस द्वारा पूछताछ से बचने के लिए लगाए जाते हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने हाल ही में कहा कि वाहनों में ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन या राजनीतिक चिह्न वाले स्टिकर का उपयोग पुलिस द्वारा पूछताछ से बचने के लिए उल्लंघनकर्ताओं द्वारा नियोजित रणनीति है।

    इस अदालत की राय है कि मोटर वाहनों में ऑफिशियल नेम, डेजिग्नेशन या राजनीतिक चिह्न वाले स्टिकर का उपयोग उन लोगों द्वारा नियोजित रणनीति है, जो पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ से बचने और श्रेष्ठता की भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। राज्य के कानूनों और विनियमों का पालन करना नागरिकों की जिम्मेदारी है और ऐसा करने में किसी भी विफलता के गंभीर परिणाम होते हैं।

    जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद ने भी कहा कि इस तरह के स्टिकर नंबर प्लेट के निशान और आकार को मानकीकृत करने वाले कानूनों के उद्देश्य को विफल कर देंगे।

    रजिस्ट्रेशन मार्क, नंबर के आकार और नंबर प्लेट पर अक्षरों के लिए मानक तय करने का एकमात्र उद्देश्य मोटर वाहनों की निर्बाध पहचान सुनिश्चित करना है। नंबर प्लेटों पर स्टिकर वास्तव में अक्षरों और नंबर के आकार को निर्धारित करने के पूरे इरादे को महत्वहीन बना देता है। इसलिए इस तरह के स्टिकर/राजनीतिक चिह्नों की आड़ में की गई ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों को इस अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

    अदालत ने इस प्रकार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दैनिक निरीक्षण करें और ऐसे वाहनों को जब्त करें यदि उनकी नंबर प्लेट निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। अदालत ने अधिकारियों को जुर्माना लगाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ता आर चंद्रशेखर ने बताया कि करूर जिले के कई हिस्सों में रजिस्ट्रेशन नंबर के बजाय, चिपकने वाले स्टिकर का उपयोग करके राजनीतिक दलों के नाम और फोटो वाहनों पर अंकित किए गए हैं। इसके अलावा जहां नंबर प्लेट में नंबर और अक्षर छोटे साइज में खुदे हुए हैं, वहीं ये फोटो काफी बड़े फॉन्ट में खुदे हुए हैं।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह के शिलालेख केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 और 51 के उल्लंघन में है, जो उस आकार और फ़ॉन्ट को अनिवार्य करते हैं जिसमें नंबर प्लेट पर शिलालेख बनाया जाना है। यह मोटर वाहन (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2018 का भी उल्लंघन है, जिसमें मालिकों को होलोग्राम के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का पालन करने की आवश्यकता होती है।

    अदालत ने कहा कि प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदर्शन के तरीके और नंबर प्लेटों में उपयोग किए जाने वाले आकार और फोंट को निर्धारित करते हैं। तेह कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि वाहनों में स्टिकर और चिपकने वाले लेबल सख्त वर्जित हैं।

    इसके अलावा, मद्रास हाईकोर्ट ने वी. रमेश बनाम वाइस चांसलर और अन्य में स्पष्ट रूप से मोटर वाहनों के डैशबोर्ड और विंडशील्ड पर राजनीतिक हस्तियों के चित्र, संगठनों के नाम बोर्ड और पार्टी के झंडे लगाने के खिलाफ फैसला सुनाया। अदालत ने इस तरह के पोर्ट्रेट और नाम बोर्ड को डैशबोर्ड से हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट यह देखते हुए उक्त निर्देश दिया कि यह कानून का उल्लंघन करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि है।

    उपरोक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर, अदालत ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए और मामले का निस्तारण किया।

    केस टाइटल: आर चंद्रशेखर बनाम सरकार के सचिव, गृह (परिवहन) विभाग और अन्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (Mad) 515/2022

    केस नंबर: W.P(MD) No.27376 of 2022

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