वर्दीधारी कर्मियों से उम्मीद है कि वे अपनी गरिमा के अनुसार जुझारू तरीके से ड्यूटी करेंगे: मद्रास हाईकोर्ट ने अर्दली व्यवस्था पर कहा

Shahadat

23 Nov 2022 7:20 AM GMT

  • वर्दीधारी कर्मियों से उम्मीद है कि वे अपनी गरिमा के अनुसार जुझारू तरीके से ड्यूटी करेंगे: मद्रास हाईकोर्ट ने अर्दली व्यवस्था पर कहा

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रशिक्षित वर्दीधारी कर्मियों को किसी भी परिस्थिति में उच्च अधिकारियों के आवासों में छोटे काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने टिप्पणी की कि प्रशिक्षित वर्दीधारी कर्मियों से बड़े पैमाने पर जनता के हित में लड़ाकू कर्तव्य और अन्य कानून व्यवस्था कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें कहा गया कि उन्हें अर्दली के नाम पर छोटे काम करने के लिए मजबूर करना उनकी गरिमा के खिलाफ है।

    अदालत ने कहा,

    "शक्तिशाली उच्च वर्दीधारी अधिकारियों के कहने पर यदि गरिमा का उल्लंघन होता है तो गरीब अधीनस्थ, अंतिम श्रेणी के पुलिस कर्मी आवाजहीन हो जाते हैं और उनका जीवन दुखमय हो जाता है, क्योंकि उन्हें अर्दली के नाम पर ऐसा छोटा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो निस्संदेह प्रशिक्षित वर्दीधारी कर्मियों की गरिमा के खिलाफ है, जिनसे बड़े पैमाने पर जनता के हित में लड़ाकू कर्तव्य और अन्य कानून व्यवस्था कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।"

    बेंच ने इसलिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि जब भी अर्दली सिस्टम के अभ्यास की कोई घटना सामने आए तो उच्च अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह भी निर्देश दिया कि विभागीय कार्रवाई करने के साथ ही अर्दली के रूप में लगे अधिकारियों को देय वेतन की वसूली दोषी उच्चाधिकारी से की जाए।

    व्यक्तिगत कार्यों के लिए अर्दली की औपनिवेशिक प्रथा के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में अनुशासन एवं अपील नियमावली के साथ-साथ कानून के तहत भी कार्रवाई की जानी है। साथ ही सरकारी कर्मचारी, जिसे अर्दली के रूप में सेवा दी गई, उसका देय वेतन संबंधित अधिकारी से प्रक्रिया का पालन करते हुए तत्काल वसूल किया जाए। वेतन की वसूली विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त होनी चाहिए।

    अदालत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कांस्टेबल द्वारा विभागीय जांच के बाद बर्खास्तगी सेवा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जांच ठीक से नहीं की गई और सजा का आदेश व्यक्तिगत प्रतिशोध का परिणाम है। उसने प्रस्तुत किया कि चूंकि उन्होंने व्यवस्थित कर्तव्यों को निभाने से इनकार कर दिया, इसलिए उच्च अधिकारियों ने समान आरोपों के संदर्भ में अन्य कांस्टेबलों की तुलना में उन्हें अधिक सजा दी।

    दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद अदालत इस बात से संतुष्ट थी कि जांच अधिकारी के निष्कर्ष स्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है। इसके अलावा, सेवा से बर्खास्तगी की सजा याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुपात में नहीं है। अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता को अन्य अपराधी के समान जुर्माना लगाने के तरीके में भेदभाव किया गया है।

    इस प्रकार, अदालत ने आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को सेवा की निरंतरता के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रतिवादियों को संचयी प्रभाव के बिना एक वर्ष की अवधि के लिए एक चरण द्वारा वेतन में कटौती की कम सजा देने का भी निर्देश दिया।

    आगे व्यवस्थित प्रणाली की आलोचना करते हुए अदालत ने पाया कि प्रशिक्षित वर्दीधारी कर्मियों को उच्च अधिकारियों के आवास पर इस तरह के छोटे काम करने के लिए नियुक्त करना उनकी गरिमा को प्रभावित करता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

    प्रशिक्षित वर्दीधारी कर्मियों को किसी भी परिस्थिति में उच्च अधिकारियों के आवासों में छोटे-मोटे काम करने या उनके व्यक्तिगत कार्यों को करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह अवधारणा ही सार्वजनिक नीति पर आधारित है और सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह प्रशिक्षित वर्दीधारी कर्मियों की बहुत गरिमा को प्रभावित करती है, जिनके सार्वजनिक कर्तव्य बल में अपने लड़ाकू कर्तव्यों का पालन करने के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।

    कोर्ट ने 23 अगस्त को चार महीने की अवधि के भीतर राज्य से अर्दली व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के आवास में नियुक्त आदेशों को अवैधता और कानून के उल्लंघन के समान ही हटा दिया जाए।

    केस टाइटल: एम मुथु बनाम भारत संघ और अन्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (MeD) 474/2022

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