मद्रास हाईकोर्ट ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में बुनियादी सुविधाओं की कमी और अत्यधिक कीमत वसूल करने के आरोप वाली याचिका पर टीएन क्रिकेट संघ से जवाब मांगा
Shahadat
3 April 2023 10:39 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि एमए चिदंबरम स्टेडियम, जिसे आमतौर पर चेपॉक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, उसके अधिकारियों ने 22 मार्च को भारत-ऑस्ट्रेलिया दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान लोगों से अधिक फीस ली है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने टीएनसीए को दो सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत वकील एएस शनमुगा राजन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राजन ने दावा किया कि जब वह 22 मार्च को भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच देखने गए तो उन्होंने प्रबंधन में कई तरह की दिक्कतें देखीं।
यह प्रस्तुत किया गया कि स्टेडियम के अंदर स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। इसके अलावा, यह कहा गया कि वाटर फूड और स्नैक्स अत्यधिक कीमतों पर बेचे गए। विवरण सूचीबद्ध करते हुए राजन ने प्रस्तुत किया कि 20 रुपये की पानी की बोतल 100 रुपये में बेची गई, जिससे जनता के पैसे की भारी ठगी हुई।
राजन ने आगे तर्क दिया कि एसोसिएशन 2009 के लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों का स्पष्ट उल्लंघन कर रहा है।
यह इंगित करते हुए कि स्टेडियम इंडियन प्रीमियर लीग, 2023 और आईसीसी विश्व कप, 2O23 में कई मैचों की मेजबानी करने के लिए निर्धारित है,,राजन ने प्रस्तुत किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक है कि जनता की गाढ़ी कमाई को ठगा न जाए।
केस टाइटल: ए.एस.शनमुगा राजन बनाम तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन और अन्य
केस नंबर : डब्ल्यूपी नंबर 10296/2023