मेट्रो स्टेशनों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए छह सप्ताह के भीतर फिर से तैयार किया जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट में सीएमआरएल ने बताया
Shahadat
16 Jun 2022 1:43 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने बुधवार को सूचित किया कि उसने बत्तीस मेट्रो स्टेशनों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाए हैं और इसे छह सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा।
चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ एक क्रॉस-विकलांगता अधिकार एडवोकेट द्वारा दायर आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें राज्य और सीएमआरएल को अपने मौजूदा मेट्रो स्टेशनों को बैरियर मुक्त निर्मित पर्यावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों और 2016 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41 के साथ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के साथ सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41 मेट्रो रेल प्रणाली सहित परिवहन के सभी साधनों में व्यापक पहुंच प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि परिवहन वाहक सहित सभी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ नियमों के अनुसार सुलभ हों।
याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि प्रतिवादी सीएमआरएल द्वारा निर्मित मेट्रो स्टेशन कानून का उल्लंघन कर रहे है और सार्वभौमिक रूप से सुलभ नहीं हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार, निम्नलिखित सुविधाओं को स्टेशनों में शामिल करने की आवश्यकता है:
i. एंटी रिफ्लेक्टिव फर्श जो रंग में दीवारों के विपरीत है और सूखी या गीली स्थितियों में नॉन-स्लिप है (40-70 का प्रतिरोध)
ii. सुनने में मदद उपयोगकर्ताओं के लिए ऑडियो इंडक्शन लूप के साथ व्हीलचेयर सुलभ टिकट काउंटर
iii. नेत्रहीन यात्रियों और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ कियोस्क।
iv. मल्टीमॉडल संचार के साथ उच्च कंट्रास्ट साइनेज, डिस्प्ले, सूचना उपकरण और नियंत्रण
v. सुलभ शौचालयों के लिए स्लाइडिंग दरवाजे
vi. सार्वभौमिक रूप से डिज़ाइन किए गए सुरक्षा और निकासी उपकरण
vii. स्पर्शनीय, उच्च विपरीत मार्ग-खोज
viii. सुलभ पार्किंग
सीएमआरएल द्वारा किए गए निवेदनों के मद्देनजर, उत्तरदाताओं को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है।
केस टाइटल: वैष्णवी जयकुमार बनाम विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त और अन्य
केस नंबर: 2020 का WP नंबर 11041
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