कल्लाकुरिची स्टूडेंट की मौत: मद्रास हाईकोर्ट ने माता-पिता को उसका मोबाइल फोन सीबी-सीआईडी को सौंपने का निर्देश दिया
Shahadat
28 Sept 2022 9:53 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कल्लाकुरिची में जुलाई में आत्महत्या से मरने वाली स्कूली स्टूडेंट के माता-पिता को उसका मोबाइल फोन सीबी-सीआईडी को सौंपने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
मामले में उचित जांच के लिए 17 वर्षीय के पिता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि लड़की के माता-पिता उस मोबाइल फोन को सौंपने के लिए तैयार नहीं है, जो वह हॉस्टल में रहने के दौरान इस्तेमाल कर रही थी।
पीपी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया,
"वे फोन नहीं सौंप रहे हैं। अगर वे लड़की का फोन सौंप देते हैं तो जांच आसानी से पूरी की जा सकती है।"
सुनवाई के दौरान पिता की ओर से पेश वकील ने पोस्टमार्टम की सीडी की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की। हालांकि, लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया, जिन्होंने पहले के अदालती आदेशों की ओर इशारा किया, जहां अदालत ने विशेष रूप से मामले से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा करने के खिलाफ निर्देश दिया।
टीचर्स द्वारा कथित दुर्व्यवहार के बाद प्राइवेट स्कूल कैंपस में लड़की की मौत हो गई थी। इसके बाद इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुआ। उसके माता-पिता ने बेईमानी का हवाला देते हुए पहले उसकी मौत के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए सीबी-सीआईडी जांच की मांग की।
कोर्ट ने 18 जुलाई को आदेश दिया कि जब भी किसी शैक्षणिक संस्थान में किसी स्टूडेंट की अप्राकृतिक मौत की घटना होती है तो इसकी जांच सीबी-सीआईडी द्वारा की जानी है। इसने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में तीन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा पोस्टमॉर्टम किया जाना चाहिए।
केस टाइटल: रामलिंगम बनाम पुलिस महानिदेशक और अन्य
केस नंबर: WPNo 18455/2022