मद्रास हाईकोर्ट ने वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों को अर्दली के रूप में नियुक्त करने की प्रथा को समाप्त करने में डीजीपी के प्रयासों की सराहना की

Shahadat

19 Aug 2022 12:51 PM IST

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य पुलिस से अर्दली व्यवस्था को हटाने के लिए तमिलनाडु के डीजीपी के प्रयासों की सराहना की।

    अदालत ने पहले डीजीपी को हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। इस हलफनामा में अदालत को उच्च अधिकारियों के आवास पर वर्दीधारी अधिकारियों को अर्दली के रूप में नियुक्त करने की औपनिवेशिक प्रथा को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित किया गया था।

    मामला गुरुवार को जब सामने आया तो डीजीपी सी. सिलेंद्र बाबू ने अदालत को बताया कि उच्च अधिकारियों से अंडरटेकिंग लिया जा रहा है कि वर्दीधारी अधिकारियों को घरेलू और मामूली काम करने के लिए इस्तेमाल न करें।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को आईपीएस सहित शीर्ष अधिकारियों के आवास पर आधिकारिक कार्य करने के लिए "अन्य ड्यूटी" के आधार पर प्रतिनियुक्त किया गया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पुलिस अधिकारी चौबीसों घंटे काम करते हैं और कुछ कार्यों के संबंध में उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है।

    उन्होंने कहा कि आम तौर पर कार्यालय के काम में शामिल होने के लिए 10 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी सहमति व्यक्त की कि कुछ पुलिस अधिकारी अतिरिक्त पुलिस कर्मियों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इन अतिरिक्त कर्मियों में से अधिकांश को वापस ले लिया गया और नियमित पुलिस कार्य के लिए भेज दिया गया है। यह भी बताया गया कि वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने तक केवल आवश्यक आदेश ही सेवा में जारी है।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि हालांकि यह सच है कि हर किसी को सहायक की जरूरत है, फिर भी इन आदेशों को पूरा करने में करदाताओं का पैसा बर्बाद किया जा रहा है।

    अदालत ने कहा कि अधिकांश आदेशकर्ताओं ने व्यवस्था के बारे में शिकायत नहीं की, क्योंकि वे उच्च अधिकारियों के साथ काम करके खुश हैं। उन्होंने इसका लाभ उठाया है। अदालत ने यह भी नोट किया कि केवल कुछ अधिकारियों ने अपनी मर्जी से आदेशों को शामिल नहीं किया। अदालत ने जोर दिया कि अधिकारियों को केवल पुलिस के काम में लगाया जाना चाहिए।

    डीजीपी ने अदालत को यह भी बताया कि निजी वाहनों से ब्लैक सन फिल्म और आधिकारिक स्टिकर/बोर्ड हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

    मामले को अंतिम आदेश पारित करने के लिए 23 अगस्त को पोस्ट किया गया है।

    केस टाइटल: यू. मानिकवेल बनाम राज्य प्रतिनिधि सचिव और अन्य

    केस नंबर: डब्ल्यू.पी. नंबर 2627/2014

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