"धार्मिक सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं": मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनों के सम्मेलन की अनुमति दी
Shahadat
28 Jan 2023 6:12 AM
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में इंदु मक्कल काची-तमिझगम को 29 जनवरी 2023 को अपना राज्य सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति दी। इंदु मक्कल काची तमिलनाडु में दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है। यह आरएसएस द्वारा तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए मोर्चे के रूप में स्थापित किया गया है।
जस्टिस जी चंद्रशेखरन ने पुलिस इंस्पेक्टर, पुधु नगर पुलिस स्टेशन, कुड्डालोर के राज्य सम्मेलन और सार्वजनिक जुलूस आयोजित करने की अनुमति को खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली पार्टी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।
राज्य ने प्रस्तुत किया कि अस्वीकृति का कारण राज्य सम्मेलन के संचालन का विरोध करने वाले विभिन्न संगठनों के कई अभ्यावेदन के कारण है। चूंकि सम्मेलन में सन्यासियों, धर्मार्थों और हिंदू धर्म के उत्साही अनुयायियों की भागीदारी शामिल हैं, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि वे अन्य धर्मों के बारे में बुरा बोलेंगे।
राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि जिला अधीक्षक ने यह देखते हुए अनुमति को अस्वीकार कर दिया कि संगठन ने जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या या प्रस्तावित मार्ग का विवरण प्रदान नहीं किया। यह भी ध्यान दिया गया कि चूंकि जिला सभी धर्मों के लोगों द्वारा आबाद है, यदि सम्मेलन और जुलूस की अनुमति दी जाती है तो कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होगी।
राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि पीएफआई प्रतिबंध के बाद ऐसी संभावना है कि असामाजिक तत्व सभाओं में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे और सार्वजनिक स्थान पर अशांति पैदा करेंगे।
इसके अलावा, जुलूस भारी ट्रैफिक जाम का कारण बनता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और आसपास के अस्पतालों में जाने वाले मरीजों को परेशानी होती है। राज्य ने सरकारी आदेश पर भी भरोसा किया, जिसमें मुख्य रूप से अन्य धार्मिक लोगों के कब्जे वाले स्थान से धार्मिक जुलूस को प्रतिबंधित किया गया।
इसके लिए याचिकाकर्ता संगठन ने अदालत को सूचित किया कि वे हलफनामा दायर करने के लिए तैयार हैं कि सम्मेलन में भाग लेने वाले किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, जो धार्मिक शांति या सद्भाव को खतरे में डालेगा।
इस सबमिशन को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार, धार्मिक सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार, अदालत ने संगठन को जुलूस निकालने की अनुमति दी।
याचिकाकर्ता के धर्म का पालन करने और प्रचार करने के अधिकार सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता को 29.01.2023 को मंजाकुप्पम ग्राउंड, कुड्डालोर में 03.00 बजे अपराह्न से 10.00 बजे तक आवश्यक और उपयुक्त शर्तों के अधीन सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है।
हालांकि, यातायात के खतरों की संभावना और असामाजिक तत्वों के जुलूस में घुसपैठ करने और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने की संभावना को देखते हुए अदालत ने जुलूस की अनुमति नहीं देना उचित समझा।
सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति देते हुए अदालत ने हालांकि निर्देश दिया कि प्रतिभागियों को न तो गाना गाना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति, जाति या धर्म के बारे में बुरा बोलना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठनों के पक्ष में कुछ भी बोलना या व्यक्त नहीं करना चाहिए या देश की संप्रभुता और अखंडता को भंग नहीं करना चाहिए।
आयोजकों को पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा, मोबाइल शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन उपकरण आदि की व्यवस्था करने और यातायात और प्रतिभागियों के नियमन में पुलिस की मदद के लिए पर्याप्त स्वयंसेवकों को रखने का भी निर्देश दिया गया।
केस टाइटल: आरएस देवा उर्फ कामदेवन बनाम गृह सचिव और अन्य
साइटेशन: लाइवलॉ (Mad) 31/2023
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