"एक अलग विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन नहीं किया": मद्रास हाईकोर्ट ने भारत में प्रैक्टिस करने के लिए ओसीआई मेडिकल छात्र को पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के एनएमसी के फैसले को बरकरार रखा
LiveLaw News Network
26 Oct 2021 4:29 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा चीन में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले एक छात्र को स्क्रीनिंग टेस्ट लिखने की अनुमति नहीं देने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में प्रैक्टिस करने के लिए विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम शुरू होने से पहले मंजूरी देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान एक अलग विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन नहीं किया।
न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने कहा,
"जाहिर है याचिकाकर्ता ने हायर सेकेंडरी कोर्स में एक अलग विषय के रूप में अंग्रेजी विषय नहीं लिया। विशेषज्ञों ने अपने ज्ञान में एक पात्रता मानदंड निर्धारित किया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली यह अदालत इस शर्त पर निर्णय नहीं ले सकती। इस प्रकृति के मामलों का फैसला करते समय एक न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय आड़े नहीं आ सकती और इस अदालत को आवश्यक रूप से खुद को संतुष्ट करना होगा कि क्या कोई उम्मीदवार विनियम में निर्धारित योग्यता को पूरा करता है।"
वर्तमान मामले में अदालत के ध्यान में लाया गया कि याचिकाकर्ता भारत का एक विदेशी नागरिक है। उसने अपनी माध्यमिक स्कूली शिक्षा तक भारत में प्राप्त की है और उसके बाद श्रीलंका चली गई। वहां उसने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा जारी रखी। उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद याचिकाकर्ता ने चीन की एक यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री पूरी की।
उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान, याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए विषयों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित शामिल थे। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा अंग्रेजी का अध्ययन एक अलग विषय के रूप में नहीं किया गया, भले ही शिक्षा का माध्यमअंग्रेजी था।
याचिकाकर्ता ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि उसने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में प्राप्त की है और उसने अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली (आईईएलटीएस) में नौ में से 7.5 अंक हासिल किए हैं।
एनएमसी ने याचिकाकर्ता को विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने से केवल इस आधार पर इनकार कर दिया था कि उसने उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान एक अलग विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन नहीं किया था, जिसके बाद उसने वर्तमान याचिका दायर की थी।
न्यायालय ने कहा कि विदेशी चिकित्सा संस्थान विनियम और स्क्रीनिंग टेस्ट विनियम, 2002 यह बहुत स्पष्ट करता है कि उम्मीदवार को स्नातक मेडिकल शिक्षा विनियम, 1997 में निर्धारित भारत में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए। यदि किसी मामले में उम्मीदवार योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो एनएमसी पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।
याचिकाकर्ता के पात्रता मानदंड को पूरा करने में विफल रहने पर कोर्ट ने कहा,
"इस अदालत के सुविचारित दृष्टिकोण में प्रासंगिक विनियमन को उस सामान्य भाषा से समझा जाना चाहिए, जिसका उपयोग विनियमन में किया गया है। यह अदालत किसी उम्मीदवार की सुविधा के अनुरूप इसे बदल नहीं सकती। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को यह बताकर कि याचिकाकर्ता अंग्रेजी में अच्छी है और अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी कोर्स किया है, यह अदालत खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है कि क्या याचिकाकर्ता ने निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा किया है या नहीं। क्लॉज (ए) के सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि "ओआर" शब्द एक तरफ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी और गणित के बीच और दूसरी तरफ किसी अन्य वैकल्पिक विषयों के बीच रखा गया है। जब अंग्रेजी विषय की बात आती है तो यह दोनों धाराओं पर लागू होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से कहा जाता है कि अंग्रेजी विषय एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित स्तर पर होना चाहिए।"
तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करते हुए एनएमसी द्वारा जारी 14 जून, 2021 के आक्षेपित संचार में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
केस शीर्षक: श्रीमती ओउशिता सुरेंद्रन बनाम नेशनल मेडिकल कमीशन और अन्य
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