मद्रास हाईकोर्ट ने एडवोकेट की भूमि हथियाने की "प्रेरित" शिकायत खारिज की, कहा- मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग सतर्कता से करें

Avanish Pathak

6 Aug 2022 4:41 PM IST

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत न्यायिक विवेक के प्रयोग के बिना मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश जारी नहीं किए जाने चाहिए।

    प्रियंका श्रीवास्तव और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट को आवेदन में लगाए गए आरोपों की प्रकृति के संबंध में सतर्क रहना चाहिए और रूटीन के रूप में निर्देश पारित नहीं करना चाहिए।

    जस्टिस एन सतीश कुमार ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा किसी अपराध की जांच का आदेश देने से पहले, मजिस्ट्रेट उचित मामलों में लगाए गए आरोपों की सच्चाई और सत्यता की पुष्टि कर सकता है। मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 154 (1) और 154 (3) के तहत उपचार का लाभ उठाया गया है।

    इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन में उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष किए गए इन सभी आवेदनों का विवरण होना चाहिए।

    "एक उपयुक्त मामले में, एक विद्वान मजिस्ट्रेट लगाए गए आरोपों की सच्चाई और सत्यता को सत्यापित कर सकता है.....और सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत किसी वादी द्वारा दूसरों को परेशान करने के लिए अपनी मर्जी से शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका आह्वान केवल एक सैद्धांतिक और वास्तव में पीड़ित नागरिक द्वारा ही किया जा सकता है जो साफ हाथों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है।"

    अदालत एक वकील की संपत्ति पर अतिक्रमण करने और चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर विचार कर रही थी। आरोप का सार यह था कि एडवोकेट श्री सी राजेश का कालीगंबल मंदिर की कुछ जमीन पर कब्जा था और उन्होंने वहां अपने घरेलू बर्तन रखे थे। ऐसा करते समय, उसे पता चला कि आरोपी/याचिकाकर्ता ने इस संपत्ति में प्रवेश किया था और वस्तुओं को हटा दिया था। उसने पुलिस को शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उसने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक याचिका दायर की जिसे अनुमति दी गई और तदनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि संपत्ति उसकी मां की है जो उसने एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से प्राप्त की थी। जल कर, संपत्ति कर और बिजली सेवा कनेक्शन सभी याचिकाकर्ता की मां के नाम पर थे। संपत्ति व्यवसाय करने के लिए एक श्री कार्तिक को दी गई थी, जिन्होंने जुलाई 2021 में परिसर खाली कर दिया था। चूंकि किरायेदार द्वारा बिजली शुल्क के भुगतान में चूक हुई थी, बिजली सेवा काट दी गई थी। जब उन्होंने बिजली सेवा की बहाली के लिए एक आवेदन दिया तो उन्हें एक अन्य आवेदन के बारे में पता चला जो उसी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रतिवादी वकील की पत्नी द्वारा दायर किया गया था। पड़ोसियों ने उन्हें यह भी बताया कि काले और सफेद कपड़े पहने हुए लोग परिसर में घुस गए थे और खुले परिसर को बंद करने का प्रयास किया।

    उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि दूसरे प्रतिवादी द्वारा दी गई शिकायत की गणना की गई और केवल याचिकाकर्ता की भूमि हड़पने के लिए प्रेरित किया गया और उसे खारिज करने की मांग की गई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन को यंत्रवत् रूप से स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रतिवादी अधिवक्ता उस बार के सदस्य थे और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी थे। इस प्रकार, यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला था।

    सामग्री का अध्ययन करने के बाद, अदालत संतुष्ट थी कि प्राथमिकी प्रेरित थी और एक गलत मकसद से दुर्भावनापूर्ण रूप से स्थापित की गई थी। मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई विवरण नहीं था। निचली अदालत ने जांच अधिकारी से रिपोर्ट मांगकर उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

    हालांकि प्रतिवादी ने दावा किया कि वह मंदिर के अधिकारियों के आदेश के अनुसार संपत्ति का रखरखाव कर रहा था, उसके हलफनामे में इसका कोई विवरण नहीं था। उसने केवल यह दिखाने के लिए एक आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था कि उसकी पत्नी के पास 2016 से संपत्ति का कब्जा था। यह आवासीय प्रमाण पत्र केवल एक कंप्यूटर जनित प्रमाण पत्र था और दूसरे प्रतिवादी द्वारा कोई अन्य सबूत पेश नहीं किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल में कई शिकायतें दर्ज की गईं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    साथ ही, बिक्री विलेख, संपत्ति कर रसीदें, जल कर रसीदें और बिजली सेवा विवरण से पता चला कि संपत्ति याचिकाकर्ता की मां की थी। अदालत ने इस प्रकार देखा:

    मामले के दृष्टि से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुवोट्टियूर ने अपने विवेक का प्रयोग किए बिना, शिकायत की सत्यता की पुष्टि किए बिना यांत्रिक रूप से आदेश पारित किया है। दूसरे प्रतिवादी ने उसी बार के सदस्य के रूप में और बार एसोसिएशन, थिरुवोट्टियूर के एक आधिकारिक पदधारी के रूप में आदेश प्राप्त किया।

    विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुवोट्टियूर ने यांत्रिक रूप से उक्त आदेश पारित किया है जो विवेक का प्रयोग न होने से ग्रस्त है। इसके अलावा, उक्त आदेश प्रथम प्रतिवादी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है।"

    अदालत ने शिकायत को रद्द करने के लिए हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को भी नोट किया।

    केस टाइटल: केएल प्रभाकर बनाम राज्य और अन्य

    केस नंबर: : Crl OP No.13 116 of 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 336

    फैसला पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story