मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी को बीमारी के आधार पर 30 दिनों का अवकाश दिया

LiveLaw News Network

25 Sep 2020 8:59 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी को बीमारी के आधार पर 30 दिनों का अवकाश दिया

    Madras High Court

    मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी टी अर्पुथम को 30 दिन की छुट्टी देने का निर्देश दिया। वह कई बीमारियों से ग्रसित और जेल में COVID-19 से संक्रमण होने की आशंका होने के मद्देनजर उन्हें छुट्टी दी गई है।

    जस्टिस एन किरुबाकरन और जस्टिस पी वेलमुरुगन की खंडपीठ ने कहा कि दोषी को हाल ही में 60 दिनों की छुट्टी मिली थी और तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल्स, 1982 के रूल्स 22 (3) के तहत उसे अगला साधारण अवकाश 12.01.2022 तक ही दिया जा सकता है।

    प्रावधान के अनुसार, अगली छुट्टी उस तारीख से दो साल बाद ही दी जा सकता है, जिस दिन अपराधी अंतिम साधारण अवकाश से लौटा था। मामले में, याचिकाकर्ता 11.01.2020 को 60 दिनों की छुट्टी से लौटा था।

    हालांकि इस मामले में "असाधारण परिस्थितियों" को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने सरकार को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल्स के सस्पेंशन रूल 40 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और दोषी को छुट्टी देने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा, "तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल्स, 1982 में नियम 40 को किसी भी नियम को शिथिल करने के लिए शामिल किया गया है। असाधारण स्थिति पैदा होने पर सरकार निर्णय ले सकती है। याचिकाकर्ता ने सभी या किसी प्रावधान से दोषी को छूट देने के लिए एक असाधारण स्थिति बनाई है, विशेष रूप से, जब तथ्य सरकार द्वारा स्वीकार किए जाते है।"

    आदेश में कहा गया है, "दोषी की स्वास्थ्य स्थिति को सरकार ने स्वीकार किया है और महामारी की स्थिति को देखते हुए, उसे संक्रमण होने की आशंका अधिक है, इसलिए, सरकार याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए कारणों को अस्वीकार नहीं कर सकती है...."

    कोर्ट ने यह आदेश दोषी की मां द्वारा दायर एक याचिका पद दिया है, जिन्होंने अदालत को सूचित किया था कि उनका बेटा 1996 से हाइपर टेंशन से पीड़ित है और लंबे समय से जेल में बंद होने के कारण क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, सिस्टाइटिस, गाउट आर्थराइटिस, इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम, अनिद्रा और अन्य समस्याएं हो गई हैं। उसका पिछले पांच वर्षों से सरकारी सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। COVID महामारी के कारण, उसे उचित उपचार नहीं दिया जा सका और इसलिए प्रार्थना की है कि उसे 90 दिनों की छुट्टी पर छोड़ दिया जाए।

    तथ्यों और परिस्थितियों पर न्यायालय ने कहा, "जब सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता का बेटा कई सह-रुग्ण बीमारियों से पीड़ित है और उसके संक्रमण होने की आशंका अधिक है, विशेष रूप से, जब COVID-19 से कैदी संक्रमित हो रहे हैं और एक परिवीक्षाधीन अधिकारी संक्रमण के कारण पहले ही मर चुका है, दोषी को निजी तौर पर उपचार दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से, जब सरकारी अस्पताल में उपचार देना संभव न हो ... "

    कोर्ट ने आगे कहा है कि सस्पेंशन रूल्स के तहत एक बार में केवल 30 दिनों की छुट्टी पर विचार किया जाता है। इसलिए, आदेश दिया, "याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई 90 दिनों की छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती है और यह अदालत सरकार को 30 दिनों की छुट्टी देने का निर्देश देती है। 30 दिनों की छुट्टी की समाप्ति के बाद, 30 दिनों की और छुट्टी देने के का फैसला सरकार के लिए खुला है।"

    न्यायालय ने याद किया कि जे जयललिता की सरकार ने राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दोषियों को समय से पहले रिहा करने के पक्ष में सिफारिश की थी। जहां तक यह लंबित मामला है, राज्यपाल CBI द्वारा गठित मल्टी-डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस पर न्यायालय ने कहा, "जब ऐसे फैसले लिए गए हों, जब अपराधी अन्य नागरिकों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य जीवन जीने के योग्य हों, तो सरकार के पास नियम 22 (3) पर निर्भर याचिकाकर्ता के बेटे को छुट्टी देने का विरोध करने का कोई अवसर नहीं है, विशेष रूप से, जब मामला निर्विवाद रूप से स्वास्थ्य के आधार पर छूट के लिए बनाया गया है। "

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर लंबे समय तक फैसला न लेने के लिए भी अधिकारियों की आलोचना की। अर्पुथम को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए नामित न्यायालय संख्या 1 द्वारा टाडा अधिनियम, 1987 के तहत दोषी ठहराया गया था। फ‌िलहाल वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और पिछले 29 वर्षों से कैद में है।

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