मद्रास हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का दायरा बढ़ाया, डिटेन्यू द्वारा बलात्कार की शिकायत पर विधिवत विचार नहीं किए जाने के दावे के बाद पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी
Shahadat
29 Nov 2022 11:22 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने बलात्कार की शिकायतों पर पुलिस अधिकारियों द्वारा ठीक से विचार नहीं किए जाने पर बंदी की सहायता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Plea) के दायरे का विस्तार किया और आरोपों के संबंध में पुलिस अधीक्षक से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बंदी की बड़ी बहन द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी बहन के साथ बलात्कार किया गया और भले ही वह उसी दिन शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आई, जिस दिन उसे विभिन्न पुलिस स्टेशनों में जाने के लिए मजबूर किया गया और उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। बाद में जब वह जिला कलक्टर के पास पहुंची तो उनके निर्देश पर मामला दर्ज किया गया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी बहन को केयर होम, पैट्रिक इसाक होम ऑफ होप फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन में रखा जा रहा है। साथ हीकि परिवार के सदस्यों को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई।
याचिका की सुनवाई के दौरान, डिटेन्यू को अदालत में पेश किया गया, जहां उसने याचिकाकर्ता के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और इसे अदालत ने दर्ज किया।
यह इस बिंदु पर है कि याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि बंदी को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए बलात्कार का शिकार होने के कारण किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायतों को अधिकारियों द्वारा विधिवत नहीं देखा गया।
वकील ने अदालत को बताया कि 5 अक्टूबर, 2022 को हुए बलात्कार के तुरंत बाद बंदी ने छत्रपट्टी पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया, जहां उसे नाथम पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा गया। उसे अलग-अलग थानों का चक्कर लगाया गया। अधिकारियों के दृष्टिकोण से असंतुष्ट होने के कारण डिटेन्यू ने जिला कलेक्टर से संपर्क किया, जिन्होंने उसे पुलिस उप-महानिरीक्षक से संपर्क करने का निर्देश दिया और आखिरकार, 29 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई।
जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस आनंद वेंकटेश की बेंच ने इस दलील को सुनकर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।
अदालत ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने बार-बार यह माना कि बलात्कार के मामलों में भले ही पुलिस स्टेशन के पास क्षेत्राधिकार नहीं है, उसे तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को अधिकार क्षेत्र में मामले को अग्रेषित करना चाहिए और जल्द से जल्द जांच शुरू होनी चाहिए। वर्तमान मामले में अदालत असंतुष्ट है कि एफआईआर दर्ज करने में भी 24 दिनों की देरी हुई।
अदालत के आदेशों के अनुसार, स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें कहा गया कि कथित घटना के बाद जब बंदी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन गई तो उसकी मौखिक शिकायत प्राप्त करने और एफआईआर दर्ज करने के बजाय उसे पुलिस उप निरीक्षक के आने तक इंतजार करने के लिए मजबूर किया गया।
यह प्रस्तुत किया गया कि अधिकारी की ओर से इस चूक को गंभीरता से लिया गया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, मदुरै जिले द्वारा विभागीय जांच भी की जा रही है। इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने में 24 दिनों की देरी को भी देखा जा रहा है।
अधीक्षक ने अदालत को आगे बताया कि जांच को अलग स्टेशन में बदल दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़िता द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पूरी तरह से जांच की जा सके और पीड़िता को यह आश्वासन दिया जा सके कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट और प्रस्तुतियां दर्ज करने के मद्देनजर, अदालत ने पुलिस उपाधीक्षक को सभी कोणों से मामले की जांच करने और आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: राजमणि बनाम पुलिस महानिरीक्षक (दक्षिण क्षेत्र) और अन्य
केस नंबर : एचसीपी (एमडी) नंबर 1856/2022
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