मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 8 जिलों में ऑनलाइन सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम का आयोजन किया

LiveLaw News Network

19 Jan 2021 8:41 AM GMT

  • मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 8 जिलों में ऑनलाइन सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम का आयोजन किया

    मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वैकल्पिक विवाद तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में आठ जिलों में ऑनलाइन मध्यस्थता कार्यक्रम आयोजित किया। जबलपुर, अनूपपुर, शहडोल, मंडलेश्वर, देवास, बड़वानी, रायसेन और नीमच जिलों में मुस्लिम समुदायों के प्रतिभागियों के लिए विस्तारित कार्यक्रम 6 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और सोमवार यानी 18 जनवरी 2021 को समाप्त हुआ।

    मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया और कार्यक्रम में चर्चा के विषय के रूप में संघर्ष का मनोविज्ञान, बातचीत, सौदेबाजी, आगामी गतिरोध और समझौतों के प्रारूपण आदि थे।

    प्राधिकरण द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया कि,

    "मध्यस्थता एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जो पहले विधिक सेवा संस्थानों के कार्यालयों तक सीमित था। अब समाज के भीतर विवादों को सुलझाने के लिए प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदाय के स्तर पर सुलभ होगा और इस तरह संघर्षों को जमीनी स्तर पर सुलझाएगा।

    आगे कहा गया कि,

    "मध्यस्थता प्रक्रिया की गोपनीयता शत्रुता से बचने, लोगों के बीच विश्वास की बहाली और प्रक्रियात्मक लचीलेपन के साथ पक्षकारों को जीत के फॉर्मूले (समस्या समाधान) तक लाने का प्रस्ताव देती है।

    इसके साथ ही यह आश्वासन दिया गया कि इन सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रमों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा और इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशिक्षक प्रदान करेगा।

    Next Story