मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

LiveLaw News Network

23 Sep 2021 10:37 AM GMT

  • मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

    मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने दो साल की अवधि में पारित आदेशों का पालन न करने के लिए एक जनसूचना अधिकारी (पीआईओ) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

    जिला भुरनपुर के सीएमएचओ डॉ विक्रम सिंह वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जो लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) भी हैं।

    राज्य सूचना आयुक्त सिंह ने मप्र के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुक्त आकाश त्रिपाठी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस भी थमा दिया है और राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के आदेशों की 'घोर अवहेलना' करने के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है।

    संक्षेप में मामला

    आरटीआई अपीलकर्ता सदाशिव सोनवणे ने वर्ष 2017 में सीएमएचओ बुरहानपुर डॉ विक्रम सिंह वर्मा के पास एक आरटीआई आवेदन दायर कर बुरहानपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के साथ ड्राइवरों की नियुक्ति और नियुक्ति से संबंधित जानकारी मांगी थी।

    डॉ वर्मा ने हालांकि निर्धारित 30 दिनों के भीतर आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं दिया, इसलिए आवेदक ने पहली अपील दायर की जहां प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एफएओ ने डॉ वर्मा को एक आदेश जारी कर सोनवणे को जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा।

    एफएओ के आदेश के बावजूद डॉ वर्मा ने सोनवणे को आवश्यक जानकारी देने से इनकार कर दिया और इसलिए एफएओ के आदेश का पालन न करने से व्यथित सोनवाने ने मार्च 2018 में एसआईसी के साथ दूसरी अपील दायर की।

    एसआईसी ने डॉ वर्मा को कई समन जारी किए, लेकिन वह बिना किसी उचित और वैध कारण के बिना किसी भी कार्यवाही में शामिल होने या समन के अनुपालन में कोई दस्तावेज पेश करने में विफल रहे।

    एसआईसी ने तब स्वास्थ्य आयुक्त को पीआईओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, लेकिन स्वास्थ्य आयुक्त ने एमपी आरटीआई अपील और शुल्क नियम 2005 के नियम 8 (4) का उल्लंघन करते हुए अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया, जो कहता है कि आयोग का आदेश अंतिम और बाध्यकारी है।

    अंत में एसआईसी ने दिसंबर 2020 में डॉ वर्मा के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और अगर वह एक महीने के भीतर एसआईसी को राशि जमा करने में विफल रहे तो आयुक्त स्वास्थ्य को डॉ वर्मा से जुर्माना राशि वसूल करने के लिए कहा।

    दो वर्षों में इन सभी आदेशों और निर्देशों के बावजूद, पीआईओ की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी और जुर्माना राशि वसूल करने में भी विफल रहे।

    सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में कहा,

    "पीआईओ और आयुक्त का आचरण स्पष्ट रूप से पारदर्शी और जवाबदेह शासन बनाने के लिए संसद द्वारा पारित कानून के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।"

    सिंह ने कहा,

    "यह देखना निराशाजनक है कि अधिकारी, जो आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों के लिए जिम्मेदार और बाध्य हैं, सक्रिय रूप से उपेक्षा कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं और आरटीआई अधिनियम के संचालन में बाधा डाल रहे हैं, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति , स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।"

    तत्काल आरटीआई अपील मामले में पहले, सीएमएचओ, जो कि जनसूचना अधिकारी हैं, उन्होंने एसआईसी के क्रमिक आदेशों का निरंतर घोर उदासीनता और गैर-अनुपालन दिखाया, जिसके बाद, एसआईसी ने सीएमएचओ के खिलाफ 25000 रुपये का जुर्माना लगाया।

    इसके बादवजूद गैर-अनुपालन रवैया जारी रहा और पीआईओ, आयुक्त स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण अधिकारी ने भी एसआईसी द्वारा जारी किए गए कई आदेशों पर आंखें मूंद लीं। पहले एसआईसी के समक्ष सीएमएचओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश की अवहेलना की गई और बाद में जुर्माना राशि की वसूली के आदेश का भी अनुपालन नहीं हुआ। .

    इसलिए, एसआईसी ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि उन्हें आरटीआई अधिनियम की धारा 18 (3) (एफ) सहपठित एमपी आरटीआई (शुल्क और अपील) नियम 2005 के नियम 8 (6) (ii) के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान दीवानी अदालत में निहित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया गया है।

    इस आदेश में सख्त कार्रवाई का आह्वान करते हुए सिंह ने कहा कि,

    "एसआईसी, आरटीआई अधिनियम के अक्षर और भावना को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय के रूप में, आरटीआई अधिनियम के इस तरह के बार-बार उल्लंघन के लिए मूक दर्शक नहीं रह सकता है। यदि इस तरह के उल्लंघनों को ठीक से संबोधित नहीं किया जाता है, यह कानून और कानून को बनाए रखने के लिए स्थापित संस्थानों का मजाक उड़ाएगा।"

    राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आदेश XVI नियम 16 सीपीसी और आरटीआई अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

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