मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल छात्रा को जमानत की शर्त के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो सप्ताह में एक बार सेवा देने का आदेश दिया
LiveLaw News Network
25 Jan 2022 5:24 PM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मेडिकल छात्रा की जमानत की शर्तों में संशोधन करते हुए उसे जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो सप्ताह पर अपनी सेवाएं देने का आदेश दिया।
जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ आवेदक की ओर से धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें अदालत ने अग्रिम जमानत के उसके आवेदन की अनुमति दी थी।
कोर्ट में एमसीआरसी- 4201/2021, 12.02.2021 के आदेश में आवेदक को अग्रिम जमानत दी थी, जिसमें निर्धारित शर्तों में से एक इस प्रकार थी-
"याचिकाकर्ता एक एजुकेशन वालंटियर के रूप में अपने आवास के निकट स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल की स्वच्छता सुनिश्चित करने और उक्त विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमियों को अपने कौशल/संसाधनों से दूर करने के लिए शारीरिक और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी... याचिकाकर्ता किसी विशेष सरकारी प्राइमरी स्कूल का चयन करने के बाद इसकी सूचना ग्राम पंचायत के कार्यालय (ग्रामीण क्षेत्र के मामले में) और/या संबंधित वार्ड (शहरी क्षेत्र के मामले में) के वार्ड अधिकारी को देगा, जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उक्त स्कूल स्थित है...उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव (ग्रामीण क्षेत्र के मामले में) और/या संबंधित वार्ड के वार्ड अधिकारी (शहरी क्षेत्र के मामले में) की संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई उक्त जानकारी को संरक्षित किया जाए।"
आवेदक ने COVID-19 महामारी के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एजुकेशन वालंटियर के रूप में सामुदायिक सेवा के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूल में जाना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि स्कूल ऑनलाइन मोड के माध्यम से चल रहे हैं। इसलिए, उसके लिए आसपास के क्षेत्र में घूमना भी उचित नहीं होगा क्योंकि संक्रमित होने की संभावना है। इसलिए, उसने जमानत के लिए संबंधित शर्त में संशोधन की मांग की थी। उसने आगे प्रस्तुत किया कि वह सामुदायिक सेवा करने का इरादा रखती है लेकिन एक अलग तरीके से जैसा कि यह न्यायालय प्रदान कर सकता है।
सीबीआई की ओर से पेश प्रवीण नेवास्कर ने प्रस्तुत किया कि यदि आवेदक वास्तव में अपनी अंडरटेकिंग के अनुसार सामुदायिक सेवा करने का इरादा रखती है तो वह स्नातकोत्तर की मेडिकल छात्रा है, अपने आसपास के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक सेवा कर सकती है।
दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने आवेदक को निम्नलिखित तरीके से सामुदायिक सेवा करने का निर्देश देकर जमानत की शर्त में संशोधन करने का निर्णय लिया-
-याचिकाकर्ता हर दूसरे रविवार को पीसी सेठी जिला अस्पताल, जीपीओ के सामने, इंदौर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मांगलिया, जिला इंदौर में जहां भी जाना चाहती है वहां जाएगी और सामान्य चिकित्सक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करेगी और यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ/ नेत्र रोग विशेषज्ञ की सहायता करेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन, इंदौर उसे ऐसा करने की अनुमति देंगे।
-याचिकाकर्ता इस सामुदायिक सेवा को हर अल्टरनेट संडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच करेगी और यह एक वर्ष तक जारी रहेगा या जब तक वह नेत्र विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता, जो भी पहले हो।
वह सामुदायिक सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह से किसी भी रोगी के लिए संक्रमण या परेशानी का स्रोत नहीं होगी। यह उम्मीद की जाती है कि याचिकाकर्ता अपने गलतियों के पश्चाताप के लिए और बिना किसी असफलता के राष्ट्रीय/सामाजिक उद्देश्यों के लिए अपनी सेवाओं को गंभीरता से करेगी और वह हर तीसरे महीने इस न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
यह देखते हुए कि आवेदक अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर उसे अपने कोर्सवर्क के अनुसार रविवार को कोई आपातकालीन सेवा करनी है, तो उसे उस दिन सामुदायिक सेवा करने से छूट दी जाएगी, लेकिन उसे इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।
केस शीर्षक: डॉ नेहा पदम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो
केस नंबर: एम.सीआर.सी. 61314/2021