मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की, कहा- कार्यवाही से जानबूझकर बचने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

Shahadat

25 March 2023 5:35 AM GMT

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की, कहा- कार्यवाही से जानबूझकर बचने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा वकीलों को 23 मार्च से अदालत के काम से दूर रहने के लिए संचार के परिणामस्वरूप स्वतः संज्ञान जनहित याचिका शुरू की।

    चीफ जस्टिस रवि मालिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने यह देखा,

    हमारा यह सुविचारित मत है कि वकील का कर्तव्य कानून के शासन को बनाए रखना है। यह वह है, जो वादी के कानूनी अधिकारों के लिए लड़ता है। जिला न्यायालय न्यायपालिका में लगभग 20 लाख मामले और हाईकोर्ट में 4 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। माननीय हाईकोर्ट द्वारा लंबित मामलों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादी नंबर 1 (अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल) की अदालती कार्य से दूर रहने की कार्रवाई कानूनी पेशे के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। प्रतिवादी नंबर 1 (अध्यक्ष, एमपी स्टेट बार काउंसिल) किसी अवैध कार्य को करने के लिए नहीं कह सकता।

    मामले की पृष्ठभूमि

    जिला अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए हाईकोर्ट प्रशासन की नीति के खिलाफ मध्य प्रदेश के वकीलों ने बड़ी संख्या में हड़ताल की। हाईकोर्ट द्वारा अक्टूबर 2021 में शुरू की गई 25 लोन स्कीम का वकीलों विरोध कर रहे हैं, जो कई वर्षों से लंबित पुराने मामलों के मुद्दे से निपटने के लिए शुरू की गई है। इस नीति के अनुसार, जिला अदालतों को प्रत्येक अदालत में त्रैमासिक रूप से 25 सबसे पुराने मामलों की पहचान करने और उनका निपटान करने की आवश्यकता होती है।

    20 मार्च को जारी पत्र द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष ने चीफ जस्टिस को इस आशय का पत्र लिखा कि जब तक प्रत्येक तिमाही में 25 चिन्हित मामलों के निपटान से संबंधित योजना को 22 मार्च तक वापस नहीं लिया जाता तब तक वे विरोध करेंगे।

    इसके अलावा, पत्र में यह कहा गया कि 18 मार्च को आम सभा आयोजित की गई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि हाईकोर्ट 22 मार्च तक के 25 सबसे पुराने मामलों के निपटान से संबंधित योजना को वापस नहीं लेता है तो सभी वकील राज्य में सामूहिक रूप से विरोध करेंगे और 23 मार्च से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

    चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों को सूचित किया कि वे अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं; जिससे उन पर विचार किया जा सके और उनका समाधान किया जा सके।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल को बार काउंसिल के साथ-साथ राज्य के बार एसोसिएशनों द्वारा हड़ताल के आह्वान को तुरंत वापस लेने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "23.03.2023 को हमने पाया कि 23 मार्च को होने वाली घटनाओं के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य की प्रत्येक अदालत से जारी रिपोर्ट में वकील हमारी अदालत के साथ-साथ इंदौर और ग्वालियर की बेंचों में भी मौजूद नहीं है। वे राज्य की अन्य अदालतों में भी अनुपस्थित थे।"

    डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की,

    "जिस तरह से चीजें सामने आई हैं, उससे हम बेहद हैरान, चिंतित और दुखी हैं।"

    कोर्ट ने पूर्व कैप्टन हरीश उप्पल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह माना कि काम से दूर रहने का आह्वान अवैध है और वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते। यहां तक ​​कि यह मानते हुए कि यह दुर्लभतम मामलों में से एक है, जहां इसका सहारा लिया गया है तो पूर्व-कैप्टन हरीश उप्पल मामले में दिशानिर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करना होगा।

    इसके अलावा, चीफ जस्टिस की अनुमति पहले से प्राप्त करनी होगी और कोर्ट ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष ऐसा करने में विफल रहे।

    कोर्ट ने कहा,

    "धर्मो रक्षति रक्षितः का अंग्रेजी में अनुवाद करने का अर्थ है कि जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी धर्म द्वारा रक्षा की जाती है या दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह भी है कि जो धर्म का नाश करते हैं, धर्म उन्हें नष्ट कर देता है। इसलिए इस संदर्भ में जब इसे वर्तमान परिदृश्य पर लागू किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि कानून की रक्षा करने वालों को कानून द्वारा संरक्षित किया जाएगा।"

    न्यायालय ने कहा कि यह वकीलों का कर्तव्य है कि वे अपने मुवक्किलों के कानूनी अधिकारों के लिए लड़ें और कानून का शासन सुनिश्चित करें। हालांकि, वर्तमान परिदृश्य में पूर्व कैप्टन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के बजाय हरीश उप्पल का मामला जारी निर्देशों की अवहेलना कर इसका उल्लंघन किया गया।

    खंडपीठ ने आगे कहा,

    "वकीलों के सामने जो भी मुद्दे हो सकते हैं, वे पहले अपना कर्तव्य निभाए बिना अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। उनका कर्तव्य वादियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। ऐसा करने के बाद ही वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और वह भी कानून के अनुसार।"

    अदालत ने आगे कहा,

    "इन परिस्थितियों में हमारा मानना है कि पीड़ित वही हैं, जो पीड़ित हैं। वकीलों की अनुपस्थिति को देखते हुए अदालत में उनके मामले पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस वजह से याचिकाकर्ताओं को नुकसान उठाना पड़ा है। आज दूसरा मामला है। आए दिन वकील कोर्ट में हाजिरी से परहेज कर रहे हैं। समूची न्यायिक प्रणाली का उद्देश्य केवल वादियों के हित में है। व्यवस्था में हर कोई वादियों की शिकायतों से निपटने के लिए तैयार है। यदि प्रतिवादी नंबर 1 (अध्यक्ष, एमपी स्टेट बार काउंसिल) द्वारा दिए गए कॉल के कारण वकील काम से अनुपस्थित रहते हैं तो यह वास्तव में मध्य प्रदेश राज्य के लिए बहुत दुखद दिन है।"

    इस प्रकार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया गया और वादियों के हित को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-

    (i) मध्य प्रदेश राज्य भर के सभी वकीलों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने न्यायालय के काम में तत्काल उपस्थित हों। वे संबंधित अदालतों के समक्ष संबंधित मामलों में अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व तत्काल करेंगे।

    (ii) यदि कोई वकील जानबूझकर अदालत में उपस्थित होने से परहेज करता है तो यह माना जाएगा कि इस आदेश की अवज्ञा की गई। उसे अदालत की अवमानना ​​अधिनियम के तहत अदालत की अवमानना ​​के लिए कार्यवाही शुरू करने सहित गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

    (iii) यदि कोई वकील किसी अन्य वकील को अदालती कार्य में शामिल होने से रोकता है तो उसे इन निर्देशों की अवज्ञा माना जाएगा और उसे अदालत की अवमानना ​​अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने सहित गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

    (iv) प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है कि किस वकील ने जानबूझकर अदालत में उपस्थित होने से परहेज किया।

    (v) न्यायिक अधिकारी उन अधिवक्ताओं के नामों का भी उल्लेख करेंगे, जिन्होंने अन्य वकीलों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से या न्यायालय में उनके मामलों का संचालन करने से रोका है।

    (vi) ऐसे वकीलों के साथ गंभीरता से निपटा जाएगा, जिसमें न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत कार्यवाही भी शामिल हो सकती है और साथ ही प्रैक्टिस से वंचित किया जा सकता है।

    न्यायालय ने आगे रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी प्रतिवादियों को याचिका के नोटिस के साथ-साथ उपरोक्त निर्देश भी दिए जाएं।

    केस टाइटल: संदर्भ में (स्वप्रेरणा से) बनाम अध्यक्ष, एमपी की स्टेट बार काउंसिल और अन्य।

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