मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला से अपनी धार्मिक पहचान छिपाने और शादी का झांसा देकर रेप करने के आरोपी को जमानत दी

LiveLaw News Network

4 March 2022 12:00 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में अपनी धार्मिक पहचान के बारे में झूठ बोलकर और शादी का झूठा बहाना बनाकर एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी तौसीफ खान को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि घटना के समय महिला जाहिर तौर पर बालिग थी और उसके बयानों से दोनों के बीच सहमति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस प्रणय वर्मा अपीलकर्ता की ओर से पेश जमानत याचिका पर विचार कर रहे थे। उस पर धारा 366, 376(2) (एन), 506-बी आईपीसी सहपठित मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीलिज़न एक्ट, 2021 की धारा 5 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)()(1), 3(2)(5) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला के पिता ने इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि महिला लापता है और सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे पाया नहीं जा सका है। शिकायत के बाद उसकी तलाश की गई और अंततः वह अपीलकर्ता के साथ मिल गई।

    इसके बाद, उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने कहा कि अपीलकर्ता उससे करीब दो महीने पहले मिला था और उसने अपना नाम विकास बताया था। वह समय-समय पर उससे मिलता रहता था और बाद में उससे शादी के लिए कहता था। उसने उस पर विश्वास किया और उसके साथ चली गई और बाद में, अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। महिला कुछ दिनों के बाद फिर से उससे मिली और उसके साथ उज्जैन चली गई, जहां अपीलकर्ता ने उसे बताया कि उसका असली नाम तौसीफ खान था और वह एक मुस्लिम है।

    अभियोजन पक्ष का दावा है कि जब उसने अपीलकर्ता से शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और बार-बार उसके साथ बलात्कार किया।

    दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि महिला एक बालिग है और स्वेच्छा से उससे मिला था और वह कई मौकों पर उसके साथ गई थी। दोनों के बीच सहमति रही है।

    उसने तर्क दिया कि

    उसके बयानों और आचरण को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उसने स्वेच्छा से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और उसकी वास्तविक पहचान की जानकारी होने के बाद भी ऐसा करना जारी रखा। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि वह जमानत पर रिहा होने के योग्य हैं।

    इसके विपरीत, राज्य ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उसके खिलाफ अभियोजन द्वारा जुटाई गई सामग्री को देखते हुए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है, खासकर अभियोजन पक्ष के इस बयान कि आरोपी के असली धर्म के बारे पीड़िता को जानकारी बरामदगी के बाद ही हुई।

    रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने विरोधाभासी बयान दिए हैं और वह एक बालिग है, और इसलिए सहमति के तत्व से इंकार नहीं किया जा सकता है-

    01.06.2021 को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में अभियोक्ता ने कहा था कि अपीलकर्ता ने 25.05.2021 को ही उसे अपना असली नाम और अपने धर्म के बारे में बताया था। उसके बाद भी वह उसके साथ 4-6 दिनों रही। अगले दिन दर्ज सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में उसने कहा कि अपीलकर्ता ने उसे अपने नाम और अपने धर्म के बारे में 31.05.2021 को बताया था। इसलिए उनके बयानों में विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष स्पष्ट रूप से बालिग है। उसके अनुसार, उसने अपीलकर्ता के साथ स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन उसका धर्म जानने पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महिला के सहमति देने वाले पक्षकार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

    इन्हीं टिप्पणियों के साथ, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता को जमानत पाने का हक है और तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी।

    केस शीर्षक: तौसिफ खां पुत्र युसूफ खा बनाम मध्य प्रदेश और अन्य राज्य


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