मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती घोटाले में उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर 10 हजार का जुर्माना लगाया

Avanish Pathak

25 July 2023 12:56 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती घोटाले में उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर 10 हजार का जुर्माना लगाया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती में दस हजार रुपये के कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी।

    जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने याचिका को निराधार पाते हुए कहा,

    "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि जनहित याचिका के माध्यम से वर्तमान रिट याचिका बिना किसी शोध के और यहां तक कि सूचना के स्रोत का खुलासा किए बिना अखबार की रिपोर्टिंग पर आधारित है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि घोटाला हुआ है, इस न्यायालय को इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है..."

    याचिकाकर्ता रघुनंदन सिंह परमार ने पटवारी भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की, जिसके लिए परीक्षाएं मार्च-अप्रैल, 2023 में आयोजित की गईं और परिणाम 11 जुलाई, 2023 को घोषित किए गए।

    याचिका में आरोप लगाया गया था कि एक बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है जिसके कारण मेधावी छात्र पटवारियों के रूप में नियुक्ति से वंचित रह गए। इसलिए, याचिकाकर्ता ने मामले की जांच के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त/वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की प्रार्थना की थी।

    हालांकि, राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री आनंद सोनी ने प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि जनहित याचिका केवल कुछ अप्रमाणित और अप्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अखबार की कटिंग के आधार पर दायर की गई है।

    उन्होंने आगे आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल है, जो पहले कांग्रेस पार्टी का सदस्य था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि उन्होंने आगामी विधान सभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक लाभ हासिल करने के परोक्ष उद्देश्य से यह याचिका दायर की।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि याचिका पूरी तरह से समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई है। इसके अलावा, वैकल्पिक और प्रभावी उपाय की अनुपलब्धता के संबंध में गलत घोषणाएं की गई हैं। फिर, न्यायालय का विचार था कि म.प्र. हाई कोर्ट रूल्स 2008 के अध्याय XIII-ए के नियम 13, 14, 15, 16 और 17 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

    "2008 के नियमों के गैर-अनुपालन के साथ-साथ लोकायुक्त एमपी के समक्ष जांच रिपोर्ट के लंबित होने और बलवंत सिंह चौफाल (सुप्रा) के मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों को देखते हुए, यह न्यायालय इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।"

    खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निर्णयों पर भी भरोसा जताया जिसमें कहा गया था कि केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर जनहित याचिकाएं दायर नहीं की जा सकतीं।

    सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने 19.07.2023 को एक पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करके पटवारी भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने की कार्रवाई की है।

    इसलिए, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने मामले में आगे कोई भी निर्देश पारित करने से खुद को रोकना उचित समझा। हालांकि समापन से पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने के लिए उत्तरदायी माना और कहा,

    “ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल किए बिना ही वर्तमान रिट याचिका दायर की है और सीधे इस न्यायालय से संपर्क किया है, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन है, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में कहा गया है। इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि इस न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता पर कुछ जुर्माना लगाया जाना चाहिए।''

    नतीजतन, याचिका को ₹10,000/- के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया, जिसे आदेश के 30 दिनों के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया था।

    केस टाइटल: रघुनंदन सिंह परमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

    केस संख्या: रिट याचिका संख्या 16574/2023


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