मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 80 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी युवक को दी गई मौत की सजा को कम किया

Avanish Pathak

6 May 2023 3:46 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 80 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी युवक को दी गई मौत की सजा को कम किया

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बुधवार को 80 वर्षीय महिला के बलात्कार और हत्या के दोषी 25 वर्षीय युवक की मृत्युदंड की सजा का घटा दिया।

    कोर्ट ने दोषी की उम्र, किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड न होना और यह देखते हुए कि यौन उत्पीड़न अनायास किया गया था, यह पहले से सोची-समझी योजना का नतीजा नहीं था, उक्त फैसला लिया।

    जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की पीठ ने कहा,

    "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हम उसी प्रक्रिया का पालन करना उचित समझते हैं और दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए अपराध की गंभीरता के मद्देनजर सजा को अपीलकर्ता के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास तक कम करना उचित समझते हैं।"

    पीठ ने इस संबंध में मोहम्मद फिरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 लाइवलॉ (एससी) 390 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल चार साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्धारित अधिकतम सजा हमेशा अपराधी के अपंग मानस की मरम्मत के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती है।

    मामला

    शिकायतकर्ता (बड़ीबाई) पीड़िता (एक 80 वर्षीय महिला) के लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी और उसके साथ उसके घर में रहती थी। 22 फरवरी 2017 को सुबह करीब 5 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि पीड़िता के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। जब उसका बेटा आरिफ (12 वर्ष) दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ तो पाया कि पूरा कमरा बुरी तरह से अस्त-व्यस्त था और पीड़िता पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। पीड़िता के गुप्तांग से खून निकल रहा था।

    शिकायतकर्ता ने देखा कि किसी ने पीड़िता के कमरे में प्रवेश किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता कुछ भी कहने से डर रही थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान, अस्पताल में पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा उसका मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया। उसकी मौत से पहले केस डायरी में उसका बयान दर्ज किया गया था।

    घटनास्थल से पीड़िता की सलवार, चादर और कथरी जब्त की गई है। इसके अलावा, धूप का चश्मा (बाद में आरोपी द्वारा इस्तेमाल किया गया पाया गया) और बटन (बाद में आरोपी की शर्ट का हिस्सा पाया गया) जब्त किए गए थे।

    जिसके बाद अपीलार्थी-आरोपी को अरेस्ट मेमो के माध्यम से गिरफ्तार किया गया और उसकी कमीज भी बरामद कर ली गई। अपीलकर्ता का मेडिकल परीक्षण किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। अपीलकर्ता के नमूने एकत्र कर एफएसएल के लिए भेजे गए थे और जांच पूरी होने के बाद चालान पेश किया गया था।

    सुपुर्दगी के बाद, मामला सत्र न्यायालय के समक्ष ट्रायल के लिए आया। अपीलकर्ता ने शपथपूर्वक अपराध का त्याग कर दिया। तदनुसार पूर्ण सुनवाई की गई, आरोपी को बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई।

    अपीलकर्ता ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

    चूंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला पांच मुख्य परिस्थितियों पर आधारित था -

    (i) पीड़ित के मृत शरीर की पहचान,

    (ii) अपराध स्थल से एकत्र की गई सामग्री (सनग्लास और शर्ट के बटन सहित),

    (iii) पीड़ित का मृत्युकालिक बयान,

    (iv) अपीलकर्ता का ज्ञापन और ऐसे ज्ञापन के आधार पर जब्ती और

    (v) डीएनए रिपोर्ट।

    निष्‍कर्ष

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए पीड़िता के बयान को उसका पहला मृत्युकालिक बयान माना जा सकता है, जबकि उसके मरने से पहले का दूसरा बयान कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था और दोनों बयानों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि वे एक दूसरे से मेल खाते हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "पीड़िता ने कहा कि घटना के दिन वह सो रही थी और एक युवक उसके कमरे में घुस गया, उसके साथ मारपीट की और जब पीड़िता ने खुद को बचाने की कोशिश की, तो उसने और भी गाली दी और उसके साथ मारपीट की। उसका यौन उत्पीड़न/बलात्कार इसलिए किया गया क्योंकि जिससे वह बेहोश हो गई और अस्पताल में होश में आई। देहाती नलिशी और मरने से पहले के बयानों के संयुक्त पठन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि पीड़िता के साथ मारपीट और बलात्कार की घटना वास्तव में उसके निवास पर हुई थी, जिसके कारण उसे कई चोटें आईं।"

    पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने पाया कि मृत्यु प्रकृति में मानव हत्या थी और इस तथ्य को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था।

    अब, अदालत के सामने केवल एक ही सवाल बचा था - क्या अपीलकर्ता वह व्यक्ति था जिसने पीड़िता के साथ मारपीट की और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। इस प्रश्न की जांच करने के लिए, न्यायालय ने उन परिस्थितियों की जांच की जिनके बल पर अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने ने दोषी ठहराया था।

    इस संबंध में, अदालत ने, शुरुआत में, कहा कि नीली शर्ट का बटन जो अपराध स्थल से बरामद किया गया था, एक महत्वपूर्ण सामग्री थी जिसके बल पर अभियोजन पक्ष के मामले की स्थापना की गई क्योंकि उक्त बटन आरोपित के पास से बरामद शर्ट का हिस्सा था। हालांकि, अदालत ने इस सबूत को कोई महत्व नहीं दिया।

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि अपराध स्थल से धूप का चश्मा भी बरामद किया गया था और जब उक्त धूप का चश्मा नफीस खान को दिखाया गया था, तो उसने उसकी पहचान की और कहा कि यह अपराध स्थल से बरामद किया गया था।

    अदालत ने नोट किया, वास्तव में केस डायरी के बयान में उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीड़िता के घर से बरामद धूप का चश्मा हैदर खान के पास था, जिसने घटना से एक दिन पहले अपीलकर्ता को उसे सौंप दिया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "हैदर खान (पीडब्लू-8) ने भी गवाह कठघरे में प्रवेश किया और कहा कि घटना की तारीख से एक दिन पहले उसने वह चश्मा अपीलकर्ता को सौंपा था। जिरह अपीलकर्ता नंबर 2 और हैदर खान के बयान को ध्वस्त नहीं कर सकी।

    इस प्रकार, अभियोजन ने स्पष्ट रूप से स्थापित कर सका कि हैदर ने अपीलकर्ता को चश्मा दिया गया था और अपीलकर्ता ने उसे अपराध स्थल पर छोड़ दिया, जिसे नफीस खान ने विधिवत पहचाना गया था।"

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह भी स्थापित कर सकता है कि अपीलकर्ता के रक्त के नमूने को एकत्र किया गया, सील किया गया और डीएनए परीक्षण के लिए भेजा गया और उसके खिलाफ प्रयोगशाला की एक डीएनए रिपोर्ट आई जिसने उसके अपराध का भी संकेत दिया।

    इसे देखते हुए, अदालत ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302, 376(1) और 540 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की। हालांकि, निम्नलिखित कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मृत्युदंड को कम कर दिया गया था,

    (i) यह नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, (ii) बलात्कार व्यक्तिगत वासना का परिणाम था, (iii) यौन हमला, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, किसी पूर्वचिंतन का परिणाम नहीं दिखाया गया था और यह अभियुक्त ने अनायास किया था। (iv) समाज के किसी विशेष या बड़े वर्ग को आतंकित करने या नुकसान पहुंचाने के लिए अपराध नहीं किया गया था। (v) किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया गया। (vi) दोषी लगभग 25 वर्ष का एक युवक है।

    केस टाइटल- RIBU@ अकबर खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एक संबंधित आपराधिक संदर्भ के साथ


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