मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी टैक्स विवाद में ने एजुकेशनल ट्रस्ट को एक बार फिर अपना पक्ष रखने की अनुमति दी

Shahadat

19 Jun 2023 1:24 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी टैक्स विवाद में ने एजुकेशनल ट्रस्ट को एक बार फिर अपना पक्ष रखने की अनुमति दी

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई में साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन एजुकेशनल ट्रस्ट (SICA) को राहत प्रदान की। इसके साथ ही अदालत ने एकल न्यायाधीश द्वारा जारी उस आदेश को पलट दिया, जिससे अपीलकर्ता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यापक आपत्तियां पेश करने का अवसर मिला था।

    उक्त मामला उस भूखंड से संबंधित है, जिसे इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर SICA को आवंटित किया गया था और ट्रस्ट ने 2009 में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति प्राप्त की। इस दौरान नगर निगम अधिनियम, 1956 में SICA को प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने से छूट दी गई। फिर भी उत्तरदाताओं ने नोटिस जारी कर भूमि और भवन पर प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य टैक्स की मांग की।

    इसके बाद SICA ने रिट याचिका दायर की, जिसका निस्तारण प्रतिवादियों को सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान करने और टैक्स भुगतान के लिए याचिकाकर्ता की देनदारी के संबंध में सही स्थिति का खुलासा करने के निर्देश के साथ किया गया। हालांकि, प्रतिवादियों ने नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी टैक्स के 85,76,376 रुपये बकाया की मांग की। अपीलार्थी द्वारा इस मांग के विरुद्ध विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद उपायुक्त (राजस्व), नगर निगम इंदौर द्वारा टैक्स की मांग को सही ठहराते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया।

    SICA ने तब एक और रिट याचिका दायर की, जिसमें उपायुक्त द्वारा लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स की मांग को चुनौती दी गई, जिसमें एकल न्यायाधीश ने टेक्निकल इश्यू का हवाला देते हुए और उक्त आदेश की वैधता की जांच करने से इनकार करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें अपीलकर्ता को नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 184 के तहत अपील का उपचार लाभ उठाने की स्वतंत्रता थी।

    इसके बाद, निवारण के प्रयास में SICA ने मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 2005 की धारा 2(1) के तहत हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

    SICA के वकील ने तर्क दिया कि पट्टेदार और धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट एक्ट की धारा 136 के तहत प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान से छूट का हकदार है। यह तर्क दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा की गई मांग इसलिए अवैध है। वकील ने आगे बताया कि प्राधिकरण इस संबंध में एक्ट की धारा 132 और 136 के प्रावधानों पर ठीक से विचार करने में विफल रहा।

    जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस अनिल वर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में SICA पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के आदेश पर पुनर्विचार करने पर पाया कि प्राधिकरण संपत्ति के स्वामित्व और पट्टेदार की स्थिति के संबंध में ट्रस्ट द्वारा उठाए गए विभिन्न विवादों को दूर करने में विफल रहा है।

    नतीजतन, विवादित आदेश रद्द करते हुए खंडपीठ ने निर्देश दिया,

    "आज से 15 दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यापक अभ्यावेदन/आपत्तियां उठाते हुए 10 लाख रुपये की जमा राशि की प्राप्ति के साथ और यदि उक्त अभ्यावेदन उपरोक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी ने कानून के अनुसार अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विज्ञापन करते हुए तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करके अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उस पर नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। अभ्यावेदन/आपत्ति दाखिल करने की तारीख से एक महीने के भीतर और तब तक के लिए आक्षेपित नोटिस, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की जाएगी। अपीलकर्ता मामले में कोई स्थगन नहीं मांगेगा”

    इसके अलावा, खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यदि निर्णय से 15 दिनों के भीतर अभ्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो 10 लाख रुपये की जमा राशि के साथ प्रतिवादी विवादित आदेश और नोटिस के अनुसार SICA से राशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

    खंडपीठ ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि यदि SICA सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट रहता है तो वे कानून के अनुसार उपाय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

    केस टाइटल: साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन एजुकेशनल ट्रस्ट (SICA) बनाम इंदौर नगर निगम इंदौर रिट अपील नंबर 537/2023

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