मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने PM CARES फंड में दान देने की शर्त पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले किराना व्यवसायी को ज़मानत दी
LiveLaw News Network
22 April 2020 10:42 AM IST
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इंदौर-निवासी व्यक्ति को जमानत दे दी। इस व्यक्ति को लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने ज़मानत देते हुए शर्त रखी कि वह एक सप्ताह के लिए "स्वैच्छिक सेवा करेगा।
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने निर्देश दिया कि किराना दुकान के मालिक दिलीप विश्वकर्मा को पैंतीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
साथ ही इतनी ही राशि के जमानत की शर्त के अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी ट्रायल कोर्ट उसे पेश होने को कहे, उसे पेश होना होगा।
इसके अलावा अदालत ने उसे PM CARES फंड में 10,000 / रुपये जमा करने और एक सप्ताह के लिए स्वैच्छिक सेवा करने को कहा।
पीठ ने आदेश दिया कि
"आवेदक PM CARES में 10,000 / - (दस हजार रुपए) दान करेगा, जैसा कि उसके द्वारा स्वेच्छा से कहा गया है और प्रति दिन कम से कम तीन घंटे एक सप्ताह की अवधि तक स्वयंसेवक के रूप में सेवा भी करेगा, जैसा कि संबंधित एसडीएम द्वारा निर्देशित किया जाए, जिसे वह बिना किसी देरी के इस स्थिति के बारे में सूचित करेगा।"
आवेदक को लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी किराने की दुकान खोलने और सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन किए बिना ग्राहकों को वहां इकट्ठा होने देने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।
अपने बचाव में आवेदक ने प्रस्तुत किया था कि उसका निवास और दुकान एक ही इमारत में स्थित है और यही कारण है कि ग्राहकों ने उसकी दुकान के सामने भीड़ लगाई।
आवेदक ने यह भी कहा कि उसने लॉकडाउन के महत्व को महसूस किया और कुछ समय के लिए वह स्वयंसेवक के रूप में काम करने को तैयार है।
हाल ही में, झारखंड उच्च न्यायालय ने एक मामले में ज़मानत देते हुए PM CARES फंड में दान करने और आरोग्य सेतु ऐप' डाउनलोड करने की शर्त लगाई थी।
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