मध्य प्रदेश ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला पहला राज्य बना

LiveLaw News Network

15 July 2021 7:13 AM GMT

  • मध्य प्रदेश ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला पहला राज्य बना

    मध्य प्रदेश में 10 जुलाई, 2021 को मध्य प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण [एमपीएसएलएसए] ने तीन जिलों ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में एक पायलट परियोजना के रूप में एक ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का ई-उद्घाटन किया।

    न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश और मुख्य संरक्षक, एमपीएसएलएसए और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, कार्यकारी अध्यक्ष, एमपीएसएलएसए ने प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इससे मध्य प्रदेश मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

    एमपीएसएलएसए के प्रेस नोट में कहा गया है कि यह प्लेटफॉर्म लोगों को उनके घरों की सुरक्षा के भीतर विवाद समाधान का साधन देगा। नए शुरुआत के लिए एमपीएसएलएसए ने सामुदायिक मध्यस्थों की पहचान की है और उन्हें प्रशिक्षित किया है। वहीं तकनीकी सहायता के लिए भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म, एसएएमए के साथ भागीदारी की है।

    इस प्रक्रिया में ऊर्जा महिला हेल्पडेस्क द्वारा एक कॉल का स्वागत, ऑनलाइन मध्यस्थता के लिए रेफरल और एक स्थायी समाधान शामिल है, जो दोनों पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य होगा।

    प्रेस नोट में कहा गया है,

    "यदि पक्षकार अपने मतभेदों को हल नहीं करते हैं, तो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यहां तक ​​कि उनका पैसा, समय, संसाधन या आत्मसम्मान भी नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय है।"

    एमपीएसएलएसए इस पहल को फिजिकल डिस्टेंसिंग की बाधाओं के पार लोगों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने के साधन के रूप में देखता है। वे इस परियोजना को भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर से शुरू करके राज्य के सभी जिलों में फैलाने की योजना बना रहे हैं।

    ई-उद्घाटन के अवसर पर विवेक जौहरी, पुलिस महानिदेशक, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, अपर. महानिदेशक (महिलाओं के खिलाफ अपराध), स्वराज पुरी, पूर्व. एमपी के डीजीपी राज्य, राजेंद्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल एमपी हाईकोर्ट, सदस्य सचिव एमपीएसएलएसए, गिरिबाला सिंह, मनोज कुमार सिंह अपर सचिव, अरविन्द श्रीवास्तव, उप सचिव भी उपस्थित रहे।

    मानक संचालन प्रोटोकॉल के अनुसार, प्लेटफॉर्म घरेलू हिंसा, पड़ोस के विवादों, संपत्ति के मामलों और अन्य पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों से निपटेगा। मामले को आवंटन के सात दिनों के भीतर तय किया जाएगा, जब तक कि समय के विस्तार की आवश्यकता न हो, जो कि तीस दिनों से अधिक नहीं हो सकता है।

    शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी मध्यस्थता के लिए मुद्दे की उपयुक्तता की जांच करेगा और दोनों पक्षों की सहमति लेने के बाद इसे संदर्भित करेगा। मध्यस्थों को ऑनलाइन मध्यस्थों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो विवादों का निपटारा करेंगे। मामलों को 'बंद' माना जाएगा, जब या तो इसका निपटारा हो जाएगा या कोई समझौता नहीं होगा।

    अगस्त 2020 में मध्य प्रदेश ने विभिन्न विषयों पर अधिवक्ताओं को 40 घंटे ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण प्रदान किया था।

    प्रेस नोट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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