"मैडम अगर आप छुट्टी चाहती हैं तो मुझसे अकेले मिलें" को यौन आग्रह से संबंधित टिप्पणी नहीं माना जा सकता : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

4 Nov 2021 9:15 AM IST

  • मैडम अगर आप छुट्टी चाहती हैं तो मुझसे अकेले मिलें को यौन आग्रह से संबंधित टिप्पणी नहीं माना जा सकता : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    Chhattisgarh High Court

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक सहायक प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए कहा, "मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं तो आओ और मुझसे अकेले मिलो" को यौन आग्रह से संबंधित टिप्पणी के रूप में नहीं माना जा सकता।

    याचिकाकर्ता-आरोपी ने अपने सहयोगी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि उन पर यह टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत आरोप लगाया गया है, लेकिन किसी तरह का कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ या यौन आग्रह की कोई मांग या अनुरोध नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए के तहत कोई अपराध नहीं बनता।

    आईपीसी की धारा 354 ए को इस प्रकार पढ़ा जाता है:

    (1) एक व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है:

    (i) अवांछित और स्पष्ट यौन संबंधों से जुड़े शारीरिक संपर्क और इससे अधिक या

    (ii) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध, या

    (iii) किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साहित्य दिखाना; या

    (iv) यौन संबंधित टिप्पणी करना,

    यौन उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।"

    न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने इस मामले में शिकायत की सामग्री को ध्यान में रखते हुए कहा,

    "अगर हम देखते हैं कि शिकायत की सामग्री जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि "मैडम, अगर आप छुट्टी चाहती हैं, तो मुझसे अकेले मिलें" क्योंकि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ कोई यौन रंग देने संबंधित टिप्पणी है। याचिकाकर्ता द्वारा उनकी बातचीत के प्रति की गई टिप्पणी, आईपीसी की धारा 354 (ए) (iv) के तहत याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आती।"

    अदालत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के तहत अपराध के संबंध में एफआईआर को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी पीड़ित महिला का यौन शोषण करने की स्थिति में नहीं है, जिसके लिए वह अन्यथा सहमत नहीं होती।"

    अदालत ने कहा,

    " इस तथ्य के अलावा कि अभियोक्ता अनुसूचित जाति समुदाय से है और आरोपी अलग समुदाय से संबंधित है, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपराध केवल इसलिए किया गया, क्योंकि अभियोक्ता अनुसूचित जाति समुदाय से है।"

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