एमएसीपी स्‍कीम| ट्रिब्यूनल ने क्लॉज को रद्द कर दिया हो और हाईकोर्ट फैसले की पुष्टि कर चुका हो तो उस क्लॉज के आधार पर दावेदार को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकताः दिल्‍ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

30 Sep 2022 9:43 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि किसी योजना के एक क्लॉज को जब एक बार ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया हो और हाईकोर्ट ने उस निर्णय को बरकरार रखा हो तो वह क्लॉज योजना में मौजूद नहीं रहता, विशेषकर, जब सरकार ने निर्णय को स्वीकार कर चुकी हो और उसे लागू करने का फैसला कर चुकी हो।

    जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की ओर से पारित एक आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। कैट ने संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी), 2009 के संदर्भ में वित्तीय उन्नयन के लिए कुछ व्यक्तियों के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया था।

    एमएसीपी योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक प्रमोशनल योजना है। नियमित पदोन्नति में देरी होने पर यह योजना वित्तीय उन्नयन के रूप में अतिरिक्त वेतन लाभ प्रदान करती है।

    दावेदारों ने योजना के संदर्भ में वित्तीय उन्नयन के लिए उनकी पात्रता पर विचार करते हुए मूल संवर्ग (राज्य सरकार) में प्रदान की गई सेवा का लाभ लेने के लिए कैट की प्रधान पीठ से संपर्क किया था। एमएसीपी योजना की शर्त 4 के खंड 10 का हवाला देते हुए कर्मचारियों को लाभ से वंचित कर दिया गया था।

    उक्त प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार में नियुक्ति से पहले राज्य सरकार या सांविधिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में की गई पिछली सेवाओं को योजना के प्रयोजनों के लिए नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा।

    हालांकि, प्रधान खंडपीठ ने 12.05.2015 के आदेश में कहा कि किशन लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जोधपुर स्‍थ‌ित ट्रिब्यूनल की एक बेंच ने एमएसीपी योजना के खंड 10 को डीके शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में समन्वय पीठ के वर्ष 2006 के निर्णय पर भरोसा करने के बाद रद्द कर दिया था।

    प्रधान पीठ ने आदेश में यह भी कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार समान शक्ति की समन्वय पीठ द्वारा लिए गए विचार से बाध्य है। यहां तक ​​कि डीके शर्मा के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट ने 2010 में बरकरार रखा था और इसके खिलाफ एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

    हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने फैसले में आगे कहा कि किशन लाल के मामले में भी निर्णय - जिस पर कैट की प्रिंसिपल बेंच ने भरोसा किया था - को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने बरकरार रखा है।

    खंडपीठ ने कहा,

    "यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं ने किशन लाल में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है, और निर्णय को स्वीकार कर लिया है। यह भी विवाद में नहीं है कि किशन लाल और धर्मेंद्र कुमार शर्मा दोनों को लाभ दिया गया है, जिसे यहां प्रतिवादियों को न देने की मांग की गई है।"

    केंद्र की याचिका को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, एमएसीपी योजना से क्लॉज 10 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसलिए जिस आधार पर दावेदारों को लाभ से वंचित किया गया था, वह योजना का एक गलत आवेदन था।

    अदालत ने केंद्र के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि किशन लाल के मामले में आदेश केवल उनके लिए ही लागू किया गया था, और कहा कि ट्रिब्यूनल या राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि योजना को अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में लागू किया जाना है।

    कोर्ट ने इस तर्क को भी मानने से इनकार कर दिया कि कैट की जोधपुर पीठ ने गलती से क्लॉज 10 को रद्द कर दिया था। यह देखते हुए कि ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में केंद्र को कार्य पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया था, अदालत ने इसे तीन महीने में पूरा करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: यूनियन ऑफ इं‌डिया और अन्य बनाम गिरबार सिंह और अन्य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story